जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने सोती हुई पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति गणेश नारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सोची समझी साजिश के तहत गहरी नींद में सोती अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त की पत्नी मृतका लाली देवी अपने परिवार के साथ लालकोठी योजना में रहते हुए सिलाई कर गुजारा करती थी. वहीं, अभियुक्त शराब के रुपए लेने के लिए अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था. इसके अलावा अभियुक्त को उसके चरित्र पर भी शक था. अभियुक्त ने दो जुलाई, 2022 की रात भी लाली देवी से झगड़ा किया था.
वहीं, तीन जुलाई, 2022 की सुबह चार बजे अभियुक्त उठा और लीला देवी को सोता देखकर हथौडे़ से उसके सिर पर कई वार किए और फरार हो गया. इस पर लहुलुहान लीला देवी को बच्चों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने पूर्व में अभियुक्त को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वहीं, घटना के दो दिन बाद लीला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस पर मृतका के बेटे ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को जेल से गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.