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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - RAPE CONVICT SENTENCED FOR 20 YRS

16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

Rape convict sentenced for 20 years
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुमित को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 अक्टूबर, 2023 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी दो दिन से गुमसुम थी और रो रही थी. इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि 28 सितंबर की शाम अभियुक्त ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पढ़ें: 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और पीड़िता एक-दूसरे को पहचानते थे और उम्र के इस पड़ाव में भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा अपराध हो सकता है. इसलिए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुमित को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 अक्टूबर, 2023 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी दो दिन से गुमसुम थी और रो रही थी. इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि 28 सितंबर की शाम अभियुक्त ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और पीड़िता एक-दूसरे को पहचानते थे और उम्र के इस पड़ाव में भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा अपराध हो सकता है. इसलिए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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