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SI भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बात - SI Paper Leak Case

SI Paper Leak Case, जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की आरोपी दो ट्रेनी SI प्रभा विश्नोई और अंकिता सहित वीक्षक राजू मैट्रिक्स व दिनेश की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया.

SI PAPER LEAK CASE
आरोपियों को नहीं मिली जमानत (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 15, 2024, 8:18 PM IST

जयपुर. जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की आरोपी दो ट्रेनी एसआई प्रभा विश्नोई और अंकिता सहित वीक्षक राजू मैट्रिक्स व दिनेश की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि पेपर लीक का मामला गंभीर है. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दे सकते हैं.

आरोपियों की ओर से जमानत याचिका में कहा कि उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है और उनका पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके विरोध में विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने कहा कि आरोपी बीकानेर स्थित स्कूल से लीक हुए पेपर में शामिल रहे हैं. यह मामला गंभीर है और इसमें अनुसंधान जारी है. आरोपियों को जमानत देने से अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.

इसे भी पढ़ें - SI भर्ती में ब्लूटूथ से नकल : बीकानेर की स्कूल से पेपर लीक करने वाला राजू मैट्रिक्स गिरफ्तार, SOG की पूछताछ में अहम खुलासे - SOG ACTION

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसी तरह एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व एएओ महेश चन्द्र गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है और एसीबी की जांच लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

जयपुर. जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की आरोपी दो ट्रेनी एसआई प्रभा विश्नोई और अंकिता सहित वीक्षक राजू मैट्रिक्स व दिनेश की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि पेपर लीक का मामला गंभीर है. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दे सकते हैं.

आरोपियों की ओर से जमानत याचिका में कहा कि उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है और उनका पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके विरोध में विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने कहा कि आरोपी बीकानेर स्थित स्कूल से लीक हुए पेपर में शामिल रहे हैं. यह मामला गंभीर है और इसमें अनुसंधान जारी है. आरोपियों को जमानत देने से अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.

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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसी तरह एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व एएओ महेश चन्द्र गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है और एसीबी की जांच लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

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