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लाडनूं के प्राइवेट स्कूल में 14 साल के बालक के शिक्षक ने की गलत हरकतें, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज - Molestation of Child by Teacher

कुचामनसिटी के लाडनूं तहसील के एक गांव में प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे के साथ शिक्षक ने गलत हरकत की है. इस संबंध में बच्चे के पिता ने मामला दर्ज करवाया है.

Molestation of Child by Teacher
शिक्षक ने छात्र के साथ की गलत हरकत (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 26, 2024, 7:02 PM IST

कुचामनसिटी: लाडनूं तहसील के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में छात्र से गलत हरकतें करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि शिक्षक ने 14 साल के बालक को कमरे में ले जाकर गलत हरकत की. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है.

बच्चे को कमरे में ले जाकर की हरकतें: पीड़ित बालक के पिता ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका 14 वर्षीय पुत्र प्राईवेट स्कूल का विद्यार्थी है. उसे गत 11 सितम्बर को स्कूल का अध्यापक कमरे में ले गया और उसके गालों व शरीर के अन्य अंगों पर हाथ फेरा कर गलत हरकतें की. जब बच्चे ने इसका विरोध किया और वहां से भागने लगा, तो अध्यापक ने उसके साथ मारपीट की और उसका एक हाथ तोड़ दिया. बच्चे के बाएं हाथ पर फ्रेक्चर आ गया, जिसका इलाज अस्पताल में करवाया गया. बच्चे ने अपने घर पर इस बारे में पूरी बात बताई.

पढ़ें: हनुमानगढ़ : 6 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी लीला राम ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट को पुलिस ने धारा 115(2), बीएनएस 2023 एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 सितम्बर को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. मामले की जांच थानाधिकारी लीलाराम (उपनिरीक्षक) कर रहे हैं. मामले में पीड़ित बच्चे, उसके पिता और दो अन्य गवाहों के बयान हो चुके हैं. लीलाराम थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं ने बताया कि पॉक्सो एक्ट का यह मामला हमारे यहां दर्ज है. इस मामले में पुलिस जांच कार्य कर रही है. बच्चे का मेडिकल चैकअप करवा लिया गया है. जांच होने के बाद ही इस प्रकरण में खुलासा संभव है.

कुचामनसिटी: लाडनूं तहसील के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में छात्र से गलत हरकतें करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि शिक्षक ने 14 साल के बालक को कमरे में ले जाकर गलत हरकत की. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है.

बच्चे को कमरे में ले जाकर की हरकतें: पीड़ित बालक के पिता ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका 14 वर्षीय पुत्र प्राईवेट स्कूल का विद्यार्थी है. उसे गत 11 सितम्बर को स्कूल का अध्यापक कमरे में ले गया और उसके गालों व शरीर के अन्य अंगों पर हाथ फेरा कर गलत हरकतें की. जब बच्चे ने इसका विरोध किया और वहां से भागने लगा, तो अध्यापक ने उसके साथ मारपीट की और उसका एक हाथ तोड़ दिया. बच्चे के बाएं हाथ पर फ्रेक्चर आ गया, जिसका इलाज अस्पताल में करवाया गया. बच्चे ने अपने घर पर इस बारे में पूरी बात बताई.

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थाना प्रभारी लीला राम ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट को पुलिस ने धारा 115(2), बीएनएस 2023 एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 सितम्बर को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. मामले की जांच थानाधिकारी लीलाराम (उपनिरीक्षक) कर रहे हैं. मामले में पीड़ित बच्चे, उसके पिता और दो अन्य गवाहों के बयान हो चुके हैं. लीलाराम थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं ने बताया कि पॉक्सो एक्ट का यह मामला हमारे यहां दर्ज है. इस मामले में पुलिस जांच कार्य कर रही है. बच्चे का मेडिकल चैकअप करवा लिया गया है. जांच होने के बाद ही इस प्रकरण में खुलासा संभव है.

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