रांचीः निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. पूजा सिंघल पूरे 28 महीने तक जेल में रहने के बाद अब खुली हवा में सांस लेंगी.
दो-दो लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत कुमार ने जानकारी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट ने जमानत दी है. उन्हें दो-दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसके साथ ही पूजा सिंघल को पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा. जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद जल्द ही वो खुली हवा में सांस ले सकेंगी. फिलहाल पूजा सिंघल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.
नई धारा के तहत मिली जमानत
बता दें कि शुक्रवार को भी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. शनिवार को भी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और याचिका को मंजूर कर लिया. पूजा सिंघल को बीएनएसएस 2023 की धाराओं के तहत जमानत मिली है. दरअसल इस धारा के तहत प्रावधान है कि कोई आरोपी जिस आरोप में जेल में बंद है, अगर उसने उस मामले में तय सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बीता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है.
11 मई 2022 को हुई थी गिरफ्तार
बता दें कि 6 में 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल सहित कई लोगों के ठिकाना पर दबिश दी थी. मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी होने के बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था. तब से पूजा सिंघल जेल में ही थी. कई बार उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन इस बार नए कानून की धाराओं के तहत उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
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