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संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश, बंद लिफाफे में एडवोकेट कमिश्नर ने सौंपी - SAMBHAL JAMA MASJID SURVEY

40-45 पेज की है रिपोर्ट, 19 नवंबर को जिला कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश

संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश.
संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 2, 2025, 6:43 PM IST

संभल : शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर ने गुरुवार को जिला अदालत में पेश कर दी है. 40-45 पन्नों की इस रिपोर्ट को बंद लिफाफे में पेश किया गया है.

बता दें कि हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. उसी दिन सर्वे हुआ. इसके बाद 24 नवंबर को फिर से टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची. इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी. कई कारणों से रिपोर्ट तय सीमा पर पेश नहीं की जा सकी थी. सर्वे के बाद जिला अदालत में 29 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को 10 दिन का समय देते हुए 9 दिसंबर तक सौंपने के आदेश दिए थे.

संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश. (Video Credit; ETV Bharat)

अब एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने चंदौसी की जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को पेश कर दी है. उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें सर्वे रिपोर्ट को लेकर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसके तहत 19 नवंबर और 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था. सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी. यह रिपोर्ट 40 से 45 पेज की बंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई है. बताया कि अब दूसरा पक्ष हाईकोर्ट में जाता है तो कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रायल कोर्ट उसी पर कार्रवाई करेगी.

यह भी पढ़ें : शाही जामा मस्जिद और कलकी मंदिर समेत पूरा संभल शहर वक्फ संपत्ति; थाना, तहसील सहित कई सरकारी दफ्तर भी - SAMBHAL WAQF PROPERTY DISPUTE

संभल : शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर ने गुरुवार को जिला अदालत में पेश कर दी है. 40-45 पन्नों की इस रिपोर्ट को बंद लिफाफे में पेश किया गया है.

बता दें कि हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. उसी दिन सर्वे हुआ. इसके बाद 24 नवंबर को फिर से टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची. इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी. कई कारणों से रिपोर्ट तय सीमा पर पेश नहीं की जा सकी थी. सर्वे के बाद जिला अदालत में 29 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को 10 दिन का समय देते हुए 9 दिसंबर तक सौंपने के आदेश दिए थे.

संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश. (Video Credit; ETV Bharat)

अब एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने चंदौसी की जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को पेश कर दी है. उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें सर्वे रिपोर्ट को लेकर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसके तहत 19 नवंबर और 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था. सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी. यह रिपोर्ट 40 से 45 पेज की बंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई है. बताया कि अब दूसरा पक्ष हाईकोर्ट में जाता है तो कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रायल कोर्ट उसी पर कार्रवाई करेगी.

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