सुपौल: बिहार के सुपौल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ राजेश सिंह की अदालत ने मंगलवार को साली का दुपट्टा खींचने वाले आरोपित जीजा को दोषी करार देते हुए धारा 354 के तहत दो साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
10 हजार का अर्थदंड भी लगाया: इसके साथ जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात एवं बचाव पक्ष से तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता केके सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
साढ़े सात पहले हुई थी घटना: जीजा साली के रिश्ते को तार-तार करने वाली यह घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 मई 2017 को घटित हुई थी. बताया जाता है कि घटना के घटित होने के बाद पीड़ित पक्ष ने गांव में एक पंचायत भी की थी. जहां आरोपी पंच की बातों को मानने से इंकार कर गये थे. इसके बाद मामले में किशनपुर थाना क्षेत्र के जीजा सहित चार लोगों को विरुद्ध किशनपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी.
तीन आरोपी को संदेह के आधार पर कोर्ट ने किया बरी: आवेदन में बताया गया कि एक शादी समारोह में पीड़िता दुल्हन का श्रृंगार कर रही थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ फोटो खिंचवाने का दबाव बनाया. जब पीड़िता ने फोटो खिंचवाने से मना कर दिया तो युवती का दुपट्टा खींच लिया. मामले में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपी को बरी कर दिया. जबकि जीजा को सजा सुनायी गयी.
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