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दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी रोक 1 फरवरी तक बढ़ी - BIKANER HOUSE ATTACH CASE

बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी. पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 22 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी रोक को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने अटैच करने पर रोक को बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान राजस्थान के नोखा नगरपालिका ने कहा कि उसने इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 29 नवंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाते हुए नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था.

कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था. इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया. ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है. कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जिसके बाद आज नोखा नगरपालिका की ओर से बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक की मांग की.

समीर महेंद्रू को विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाऊंड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने समीर महेंद्रू के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करते हुए विदेश जाने की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने समीर महेंद्रू को 9 जनवरी से 16 जनवरी तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट आरोपी को उसका पासपोर्ट उपलब्ध कराएं. समीर महेंद्रू ने याचिका दायर कर दुबई में अपनी 73 वर्षीय बीमार मां को देखने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुबई जाने देने की अनुमति मांगी थी.

ये भी पढ़ें: उमर खालिद की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, कहा-परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं

ये भी पढ़ें: CAT 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी रोक को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने अटैच करने पर रोक को बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान राजस्थान के नोखा नगरपालिका ने कहा कि उसने इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 29 नवंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाते हुए नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था.

कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था. इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया. ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है. कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जिसके बाद आज नोखा नगरपालिका की ओर से बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक की मांग की.

समीर महेंद्रू को विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाऊंड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने समीर महेंद्रू के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करते हुए विदेश जाने की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने समीर महेंद्रू को 9 जनवरी से 16 जनवरी तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट आरोपी को उसका पासपोर्ट उपलब्ध कराएं. समीर महेंद्रू ने याचिका दायर कर दुबई में अपनी 73 वर्षीय बीमार मां को देखने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुबई जाने देने की अनुमति मांगी थी.

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