ETV Bharat / state

राजा भइया को सीओ हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराना इस सपा नेता को पड़ा भारी, कोर्ट में तलब - राजा भइया न्यूज

राजा भइया को सीओ हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराना एक सपा नेता को भारी पड़ गया है. सपा नेता को कोर्ट ने तलब किया है. चलिए जानेत हैं इस बारे में.

Etv bharat
Etv bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 2, 2024, 7:00 AM IST

प्रतापगढ़ः एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को मानहानि के मुकदमे में तलब किया. इंद्रजीत सरोज को कोर्ट में 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है. पूरा मामला कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2019 में सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने कौशांबी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान राजा भैया के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था. इसके बाद राजा भैया ने उनके के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था.

राजा भैया की तरफ से पैरवी उनके कानूनी सलाहकार व अधिवक्ता पं.हनुमान प्रसाद पांडेय एवं वैभव पांडेय कर रहे हैं. अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को मुकदमे में तलब कर लिया है. सरोज 2019 के लोक सभा चुनाव में कौशांबी से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे. उस चुनाव में उन्हें बीजेपी के विनोद सोनकर से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

राजा भैया के अधिवक्ता हनुमान प्रसाद पांडेय व वैभव पांडेय ने बताया की राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले बयानों के आधार पर अदालत ने मामले मे इंद्रजीत सरोज को समन जारी किया है. राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने का षड्यंत्र, आतंकी जैसे शब्दों के इस्तेमाल और दो संप्रदायों को भड़काने जैसे मामले में 12 फ़रवरी को सपा नेता को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि समर्थकों को माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि इस मामले में न्याय संगत कार्यवाई होगी.
बता दें कि सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने चुनाव प्रचार के दौरान सीओ हत्याकांड और दिलेरगंज गांव की घटना मे विधायक राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया था. इसी मामले में राजा भैया की छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सपा नेता के खिलाफ वाद दायर कराया गया था.

ये भी पढ़ेंः जयमाल डाल दुल्हन ने जताई पेपर देने की इच्छा, दूल्हे ने शादी रोक सीधे भेजा कॉलेज; एग्जाम के बाद फेरे व विदाई

प्रतापगढ़ः एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को मानहानि के मुकदमे में तलब किया. इंद्रजीत सरोज को कोर्ट में 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है. पूरा मामला कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2019 में सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने कौशांबी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान राजा भैया के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था. इसके बाद राजा भैया ने उनके के खिलाफ MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था.

राजा भैया की तरफ से पैरवी उनके कानूनी सलाहकार व अधिवक्ता पं.हनुमान प्रसाद पांडेय एवं वैभव पांडेय कर रहे हैं. अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को मुकदमे में तलब कर लिया है. सरोज 2019 के लोक सभा चुनाव में कौशांबी से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे. उस चुनाव में उन्हें बीजेपी के विनोद सोनकर से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

राजा भैया के अधिवक्ता हनुमान प्रसाद पांडेय व वैभव पांडेय ने बताया की राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले बयानों के आधार पर अदालत ने मामले मे इंद्रजीत सरोज को समन जारी किया है. राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने का षड्यंत्र, आतंकी जैसे शब्दों के इस्तेमाल और दो संप्रदायों को भड़काने जैसे मामले में 12 फ़रवरी को सपा नेता को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि समर्थकों को माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि इस मामले में न्याय संगत कार्यवाई होगी.
बता दें कि सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने चुनाव प्रचार के दौरान सीओ हत्याकांड और दिलेरगंज गांव की घटना मे विधायक राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया था. इसी मामले में राजा भैया की छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सपा नेता के खिलाफ वाद दायर कराया गया था.

ये भी पढ़ेंः जयमाल डाल दुल्हन ने जताई पेपर देने की इच्छा, दूल्हे ने शादी रोक सीधे भेजा कॉलेज; एग्जाम के बाद फेरे व विदाई

ये भी पढ़ेंः Watch : कानपुर में क्रिकेट खेल रहे हिम्मती लड़कों ने गंगा से पकड़ा मगरमच्छ, अगरबत्ती दिखा की पूजा और खूब खींची सेल्फी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.