रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे सातों दिन दुकान खुली रहेंगी और जनता दिन हो या रात, कभी भी शॉपिंग कर सकेंगे. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू कर दिया है. इसका लाभ उठाने वालों को दुकानदारों को अपने दुकान का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा. आईए जानते हैं कि सरकार की नई पहल का कितना लाभ लोगों और दुकानदारों को होगा.
24 घंटे सातों दिन खुलेंगे दुकान : छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत 24 घंटे सातों दिन दुकान और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. सरकार का दावा है कि इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा. पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं.
नए नियम में क्या हुआ बदलाव : अब नए नियमों के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है. न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा. पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था. श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा.
छोटे व्यापारियों ने जताई आपत्ति : सरकार के इस निर्णय पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि 24 घंटे दुकान खोलने से छोटे व्यवसाय मर जाएगा और उन्हें परेशानी होगी. इससे बड़े दुकानदार और माल वालों को ज्यादा फायदा होगा. दुकानों में काम करने के लिए आज लोग नहीं मिल रहे हैं, लेबर महंगी हो गए हैं. ऐसे में ज्यादा देर दुकान खोला जाएगा तो उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होगा. यह छोटे व्यापारी या दुकानदारों के लिए संभव नहीं है. इसका फायदा माल और बड़े दुकानदारों को होगा. उनकी दुकान बंद होने पर जो ग्राहक हमारे पास आते थे, वह अब नहीं आएंगे.
रजिस्ट्रेशन शुल्क जबरदस्ती थोपने का आरोप : व्यापारी संघ ने नए रजिस्ट्रेशन शुल्क पर भी आपत्ति जताई है. जो नया रजिस्ट्रेशन लगाया जा रहा है, इसमें छोटे दुकानदार काफी परेशान होंगे. जो दुकानदार से 100-250 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे, अब वह हजार से ₹10000 तक रजिस्ट्रेशन के लिए कहां से लाएंगे. यह शुल्क हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है. व्यापारी संघ ने इस मामले को लेकर सरकार से बात करने की बात कही है.
छोटे व्यापार को भी बचाना है, व्यवसाईयों को बचाना है तो इस पर फिर से सरकार को निर्णय लेना चाहिए. यदि जबरदस्ती आपको वसूलना है और छोटा व्यापार को खत्म करना है तो आप इसे से लागू कर सकते हैं. इससे छोटा व्यापार खत्म हो जाएगा. इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए : नरेश चन्दानी, महासचिव, व्यापारी संघ, टिकरापारा रायपुर
दुकानदारों की सुरक्षा पर चिंता : व्यापारी संघ ने इस दौरान 24 घंटे दुकान खोलने पर सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि दिन में दुकानदारों को सुरक्षा मिल नहीं पाती है. चौक चौराहा पर निकलने वाले रैली, ट्रैफिक जाम से वैसे ही व्यापार प्रभावित होता है. अब यदि रात में भी दुकान में खोलेंगे तो दुकान की सुरक्षा कौन करेगा, यह भी सोचना होगा.
उद्योग मंत्री का फैसले पर बयान : छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के रहवासियों को एक बड़ा फायदा होगा. खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा. पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेंगी. इससे रोजगार भी बढ़ेगा.
छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं. विकास की गति को और तेजी मिलेगी, व्यापारियों में खुशी की लहर है. छोटे व्यापारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय पहल है : लखन लाल देवांगन, मंत्री, छत्तीसगढ़
चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया : चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि पहले ही बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है. व्यापारी, माल वाले पहले से ही काफी देर रात तक दुकान खोलते हैं. अब इस निर्णय से हमारे छोटे व्यापारियों को भी ऐसी ही सहूलियत होगी. वह अपनी दुकान देर तक खोल सकते हैं. ऐसे में यह छोटे व्यापारी इसका लाभ किस तरीके से ले सकते हैं, यह देखना होगा.
दुकान में काम करने वाले कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार किया जाएगा. नई पॉलिसी के अंतर्गत कहीं कर्मचारियों का अहित न हो, उनके साप्ताहिक अवकाश का ध्यान रखा जाए, उनके काम के घंटे को सुनिश्चित किया जाए, इससे किसी को अतिरिक्त भर न पड़े और कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी भी अलग-अलग दिन दी जा सकती है. इसमें में किसी को परेशानी होने का सवाल नहीं उठता है : अमर परवानी, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़
रजिस्ट्रेशन शुल्क पर सरकार से होगी बात : चैंबर ऑफ कॉमर्स कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क के 1000 से 10000 किया गया है, वह बहुत ज्यादा है. इसको लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि शुल्क इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसे कम किया जाए.