ग्वालियर। अब तक आपने चुनाव, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य वजहों से धारा-144 लागू होने के आदेश सुने होंगे, लेकिन क्लास में पढ़ाई पर प्रतिबंध पहली बार लगा है. ये प्रतिबंधात्मक आदेश ग्वालियर जिले में जारी किया गया है, लेकिन चौंकिए मत ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. इसके पीछे की मंशा छात्रों को सुरक्षित रखना है.
सुबह से रात तक संचालित होते हैं कोचिंग संस्थान
असल में इन दिनों ग्वालियर चंबल का तापमान पिछले कई दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है. ऐसे में अब हीट वेव (लू) हर उम्र के लोगों को चपेट में ले रही है. बुधवार को ग्वालियर में ही दो बच्चियों की सनबर्न से मौत हो गई. ऐसे में लू का खतरा इस भीषण गर्मी में पड़ने वाले छात्रों पर सबसे ज्यादा है. भले ही इन दिनों स्कूलों की छुटियां हैं, लेकिन छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कोचिंग क्लास जा रहे हैं. जो सुबह 6 बजे से रात तक संचालित होती है.
सिर्फ ऑनलाइन क्लास संचालित करने की होगी अनुमति
ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन छात्रों पर गर्मी के प्रभाव और लू के खतरे को देखते हुए कोचिंग संस्थाओं के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. जिसमें संस्थानों के स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सभी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ही संचालित की जाए और ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लास में आना बहुत जरूरी हो, उन्हें सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही क्लास संचालन की अनुमति रहेगी.
बच्चों को लू-सनबर्न से बचाने जारी किया आदेश
कलेक्टर चौहान का कहना है कि कोचिंग संस्थानों में क्लास की टाइमिंग अलग अलग होती है. जिसकी वजह से छात्रों को एक से दूसरी क्लास लेने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचना होता है. जिसमें एक एक घंटे तक सफर करना पड़ता है. ऐसे में ट्रैवलिंग के दौरान लू लगने की पूरी संभावना रहती है. सनबर्न की समस्या होगी, स्ट्रोक हो जाये, स्किन से संबंधित समस्याओं का खतरा रहता है. इन परेशानियों को देखते हुए और कई अभिभावकों ने भी यह समस्या रखी है. इसलिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. एक दिन का समय कोचिंग संचालकों को दिया गया है.
यहां पढ़ें... ग्वालियर में जानलेवा साबित होने लगी भीषण गर्मी, 48 डिग्री तापमान के बीच 2 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में आसमान से आग की बारिश, पेड़ों से टपक रहे चमगादड़, हीटवेव से मरते उड़ते पंछी |
15 जून तक लागू रहेगा आदेश
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास शुरू करने के संबंध में 30 मई तक कोचिंग संस्थान संचालक छात्रों और उनके अभिभावकों से चर्चा कर लें और व्यवस्थाएं बना लें, क्योंकि ये आदेश 31 मई से शुरू हो कर आगामी 15 जून तक लागू रहेगा.