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बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले का ग्राउंड फिक्स, स्क्रूटनी के बाद इनको मिलेगी प्राथमिकता - BIHAR EDUCATION DEPARTMENT

बिहार शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर बड़ा अपडेट. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी को चार चरणों में बांटा है. उसी आधार पर तबादले होंगे-

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बिहार शिक्षा विभाग में तबादले का आधार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 3, 2025, 7:09 PM IST

पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए लगभग 1.90 लाख आवेदन पर स्क्रूटनी करने के लिए चार चरणों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है.

चार चरण में आवेदन की स्क्रूटनी : स्क्रूटनी को लेकर विभाग ने चार चरण तैयार किए हैं उसमें पहले असाध्य रोग, दिव्यांगता, विधवा या परित्यक्ता को रखा गया है. दूसरे चरण में पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर तबादले की श्रेणी रखी गई है. तीसरा और चौथा ऐच्छिक पदस्थापन से दूरी को लेकर है.

बिहार शिक्षा विभाग में तबादले
बिहार शिक्षा विभाग में तबादले का आधार (ETV Bharat)
  • पहला चरण: असाध्य रोग (जैसे कैंसर), गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग), दिव्यांगता, ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता और विधवा/परित्यक्ता के आधार पर स्थानांतरण के आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • दूसरा चरण: पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के आवेदन की स्क्रूटनी होगी.
  • तीसरा चरण: ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला शिक्षिकाओं से प्राप्त अभ्यावेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • चौथा चरण: ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.

स्क्रूटनी प्रक्रिया में डाटा ऑपरेटर का सहयोग नहीं लिया जाएगा : प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि सभी अभ्यावेदन को श्रेणीवार और चरणवार बारी-बारी से प्रिंट कर, स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक अभ्यावेदन की स्क्रूटनी संबंधित अधिकारी खुद करेंगे और चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर करके उसे अभ्यावेदन के साथ जोड़ेंगे. स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में डाटा ऑपरेटर का सहयोग नहीं लिया जाएगा, और स्क्रूटनी केवल उपलब्ध कागजात के आधार पर की जाएगी. आवेदकों से संपर्क नहीं किया जाएगा.

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मिलेगा स्थानांतरण आदेश : स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराए जाएंगे. प्राप्त चेकलिस्ट के आधार पर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवश्यक जानकारी प्रविष्ट की जाएगी. इसके बाद स्थानांतरण/पदस्थापन की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की जाएगी और आदेश जारी किया जाएगा. संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी/पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे. स्थानांतरण और पदस्थापन से संबंधित जानकारी एसएमएस या टेलीफोन के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी.

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पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए लगभग 1.90 लाख आवेदन पर स्क्रूटनी करने के लिए चार चरणों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है.

चार चरण में आवेदन की स्क्रूटनी : स्क्रूटनी को लेकर विभाग ने चार चरण तैयार किए हैं उसमें पहले असाध्य रोग, दिव्यांगता, विधवा या परित्यक्ता को रखा गया है. दूसरे चरण में पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर तबादले की श्रेणी रखी गई है. तीसरा और चौथा ऐच्छिक पदस्थापन से दूरी को लेकर है.

बिहार शिक्षा विभाग में तबादले
बिहार शिक्षा विभाग में तबादले का आधार (ETV Bharat)
  • पहला चरण: असाध्य रोग (जैसे कैंसर), गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग), दिव्यांगता, ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता और विधवा/परित्यक्ता के आधार पर स्थानांतरण के आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • दूसरा चरण: पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के आवेदन की स्क्रूटनी होगी.
  • तीसरा चरण: ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला शिक्षिकाओं से प्राप्त अभ्यावेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • चौथा चरण: ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन की स्क्रूटनी की जाएगी.

स्क्रूटनी प्रक्रिया में डाटा ऑपरेटर का सहयोग नहीं लिया जाएगा : प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि सभी अभ्यावेदन को श्रेणीवार और चरणवार बारी-बारी से प्रिंट कर, स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक अभ्यावेदन की स्क्रूटनी संबंधित अधिकारी खुद करेंगे और चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर करके उसे अभ्यावेदन के साथ जोड़ेंगे. स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में डाटा ऑपरेटर का सहयोग नहीं लिया जाएगा, और स्क्रूटनी केवल उपलब्ध कागजात के आधार पर की जाएगी. आवेदकों से संपर्क नहीं किया जाएगा.

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मिलेगा स्थानांतरण आदेश : स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराए जाएंगे. प्राप्त चेकलिस्ट के आधार पर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवश्यक जानकारी प्रविष्ट की जाएगी. इसके बाद स्थानांतरण/पदस्थापन की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की जाएगी और आदेश जारी किया जाएगा. संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी/पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे. स्थानांतरण और पदस्थापन से संबंधित जानकारी एसएमएस या टेलीफोन के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी.

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