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साई स्टेडियम काशीपुर के बॉक्सिंग कोच को 5 साल की जेल, नाबालिग खिलाड़ी से अश्लील हरकत का पाया गया दोषी - बॉक्सिंग कोच छेड़छाड़

Boxing coach Harjinder Sandhu jailed in Rudrapur काशीपुर स्थित साई स्टेडियम का बॉक्सिंग कोच हरजिंदर संधू नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाया गया है. उधमसिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने बॉक्सिंग कोच को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अश्लील हरकत करने की ये घटना सन 2019 की है.

Boxing coach jailed
काशीपुर समाचार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 7, 2024, 6:23 AM IST

रुद्रपुर: नाबालिग खिलाड़ी से अश्लील हरकत करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉस्को कोर्ट ने दोषी कोच को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोच को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. विशेष लोक अभियोजन द्वारा कोर्ट के समक्ष 10 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही के बाद अदालत ने कोच को दोषी पाया.

बॉक्सिंग कोच ने नाबालिग खिलाड़ी से की थी अश्लील हरकत: विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर स्थित साई स्टेडियम में डे बोर्डिंग की नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी. वहां तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह संधू सर्च के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था. 17 जुलाई 2019 को जब कोच ने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ज़बरदस्ती की तो बालिका ने घर जाकर अपने माता पिता को सारी घटना बताई.

पॉक्सो कोर्ट में चला मुकदमा: इसके बाद परिजनों ने भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को घटना से अवगत कराया. मामले में उन्होंने जांच के लिए कमेटी गठित की. जांच में कोच दोषी पाया गया. जिसके बाद प्रभारी द्वारा कोच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने कोच के विरुद्ध चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट में पेश की. कोच के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चला.

बॉक्सिंग कोच हरजिंदर संधू को 5 साल की जेल: मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 10 गवाह पेश किए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने दोषी पाए गए हरजिंदर सिंह संधू को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. साथ ही राज्य सरकार से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने मासूम से मंदिर में रेप करने के दोषी को 30 साल जेल की सजा सुनाई

रुद्रपुर: नाबालिग खिलाड़ी से अश्लील हरकत करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉस्को कोर्ट ने दोषी कोच को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोच को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. विशेष लोक अभियोजन द्वारा कोर्ट के समक्ष 10 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही के बाद अदालत ने कोच को दोषी पाया.

बॉक्सिंग कोच ने नाबालिग खिलाड़ी से की थी अश्लील हरकत: विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर स्थित साई स्टेडियम में डे बोर्डिंग की नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी. वहां तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह संधू सर्च के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था. 17 जुलाई 2019 को जब कोच ने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ज़बरदस्ती की तो बालिका ने घर जाकर अपने माता पिता को सारी घटना बताई.

पॉक्सो कोर्ट में चला मुकदमा: इसके बाद परिजनों ने भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को घटना से अवगत कराया. मामले में उन्होंने जांच के लिए कमेटी गठित की. जांच में कोच दोषी पाया गया. जिसके बाद प्रभारी द्वारा कोच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने कोच के विरुद्ध चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट में पेश की. कोच के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चला.

बॉक्सिंग कोच हरजिंदर संधू को 5 साल की जेल: मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 10 गवाह पेश किए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने दोषी पाए गए हरजिंदर सिंह संधू को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. साथ ही राज्य सरकार से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.
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