सागर। 1 जून से पूरे देश में यातायात के नए और सख्त नियम लागू हो जाएंगे. इन नियमों के तहत सबसे बड़ी लगाम नाबालिग वाहन चालकों पर कसी जा रही है. अगर कोई नाबालिग वाहन चालक गाड़ी चलाते पकड़ा गया, तो भारी भरकम जुर्माने के अलावा वाहन मालिक का भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा. सबसे बड़ी बात ये है कि पकड़े गए नाबालिग वाहन चालक को 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा यातायात नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. जो एक जून से पूरे देश में लागू हो जाएंगे.
नाबालिग वाहन चालकों पर सख्ती
नए यातायात नियमों में हेलमेट से लेकर सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार को लेकर नियम बनाए गए हैं, लेकिन सबसे सख्त नियम नाबालिग ड्राइवरों के लिए बनाया गया है. इस नियम के तहत अगर नाबालिग वाहन चालक के वाहन चलाने के शौक पर लगाम नहीं लगाई, तो वाहन मालिक तक को सजा मिलेगी. इस नियम के तहत अगर कोई भी नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसे 25 हजार का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा जिस व्यक्ति का वाहन होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
इतना ही नहीं जिस वाहन चालक पर ये जुर्माना लगेगा, उसका रिकॉर्ड आरटीओ के पास दर्ज हो जाएगा. फिर संबंधित नाबालिग वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा. दरअसल, सड़कों पर बढ़ रही नाबालिग वाहन चालकों की तादाद को देखते हुए ये नियम सख्त किए गए हैं. फिलहाल 16 साल में नाबालिगों को 50 सीसी इंजन क्षमता के वाहन चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और 18 साल के होने पर लाइसेंस को अपडेट किया जाता है. लेकिन पकडे गए नाबालिग वाहन चालक को ये दोनों लाइसेंस नहीं मिल सकेंगे. उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.
नए नियमों के तहत देना होगा जुर्माना
सरकार ने यातायात के जो नए नियम बनाए हैं उनमें ओवर स्पीड भी शामिल है. तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए इस नियम के तहत एक हजार से दो हजार तक जुर्माना देना पड़ सकता है. हर सड़क के स्पीड की सीमा तय होती है और तय सीमा से ज्यादा स्पीड से वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो ये जुर्माना लगेगा. वहीं टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. इन दोनों स्थिति में महज 100 रूपए का जुर्माना लगेगा. वहीं जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाएगा. पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा.