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दिव्यांग को खराब डीप फ्रिज बेचने पर विक्रेता व निर्माता कंपनी पर 2.15 लाख रुपए हर्जाना - District Consumer Commission

जयपुर में एक दिव्यांग को खराब डीप फ्रिज बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2024, 8:03 PM IST

District Consumer Commission
जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने दिव्यांग उपभोक्ता को खराब डीप फ्रिज बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माता कंपनी ब्लू स्टार पर 2.15 लाख रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग ने विक्रेता और निर्माता को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह डीप फ्रिज की कीमत के तौर पर वसूले गए 29500 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश ओमप्रकाश के परिवाद को स्वीकार करते हुए दिया.

परिवाद में बताया कि परिवादी के पूर्णतया विकलांग होने के चलते मुख्यमंत्री ने डेयरी बूथ आवंटित किया था. गर्मी में डेयरी उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए उसने 26 जून, 2023 को विपक्षी कंपनी का 575 लीटर का डीप फ्रिज 29500 रुपए में खरीदा था. नया उत्पाद होने के बावजूद भी शुरू से ही डीप फ्रिज में कूलिंग सही नहीं हुई. इसकी शिकायत उसने विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स से की. शिकायत दर्ज कराने पर विपक्षी ने मैकेनिक भेजा. मैकेनिक ने कहा कि फ्रिज नया है, शुरुआत में ऐसा होता है आगे कोई शिकायत नहीं आएगी, लेकिन फ्रिज खराब ही रहा और उसमें रखे प्रॉडक्ट भी खराब होने लगे.

पढ़ें: ग्राहक को सुनने के लिए डिफेक्टिव मशीन बेची, कंपनी पर हर्जाना - Jaipur Consumer Commission

उसने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. परिवादी ने इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि खराब डीप फ्रिज के चलते उसके करीब 1 लाख रुपए के उत्पाद खराब हो चुके हैं. ऐसे में उसे विपक्षी से क्षतिपूर्ति सहित हर्जा-खर्चा दिलाया जाए. वहीं विपक्षी की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही उत्पाद बेचा था. परिवादी की स्वयं की लापरवाही के कारण खराब हुआ था. ऐसे में परिवाद को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए डीप फ्रिज की कीमत ब्याज सहित लौटाने को कहा है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने दिव्यांग उपभोक्ता को खराब डीप फ्रिज बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माता कंपनी ब्लू स्टार पर 2.15 लाख रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग ने विक्रेता और निर्माता को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह डीप फ्रिज की कीमत के तौर पर वसूले गए 29500 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश ओमप्रकाश के परिवाद को स्वीकार करते हुए दिया.

परिवाद में बताया कि परिवादी के पूर्णतया विकलांग होने के चलते मुख्यमंत्री ने डेयरी बूथ आवंटित किया था. गर्मी में डेयरी उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए उसने 26 जून, 2023 को विपक्षी कंपनी का 575 लीटर का डीप फ्रिज 29500 रुपए में खरीदा था. नया उत्पाद होने के बावजूद भी शुरू से ही डीप फ्रिज में कूलिंग सही नहीं हुई. इसकी शिकायत उसने विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स से की. शिकायत दर्ज कराने पर विपक्षी ने मैकेनिक भेजा. मैकेनिक ने कहा कि फ्रिज नया है, शुरुआत में ऐसा होता है आगे कोई शिकायत नहीं आएगी, लेकिन फ्रिज खराब ही रहा और उसमें रखे प्रॉडक्ट भी खराब होने लगे.

पढ़ें: ग्राहक को सुनने के लिए डिफेक्टिव मशीन बेची, कंपनी पर हर्जाना - Jaipur Consumer Commission

उसने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. परिवादी ने इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि खराब डीप फ्रिज के चलते उसके करीब 1 लाख रुपए के उत्पाद खराब हो चुके हैं. ऐसे में उसे विपक्षी से क्षतिपूर्ति सहित हर्जा-खर्चा दिलाया जाए. वहीं विपक्षी की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही उत्पाद बेचा था. परिवादी की स्वयं की लापरवाही के कारण खराब हुआ था. ऐसे में परिवाद को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए डीप फ्रिज की कीमत ब्याज सहित लौटाने को कहा है.

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