अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 9 पदों के लिए रविवार 14 जुलाई होगा. सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 12 से शाम 5:30 तक अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विद्यार्थियों को जिला आवंटित करने के बाद प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं. मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि कर डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. लिहाजा परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, जिससे सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूरा हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित किया जा सकता है.
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परीक्षार्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. अगर मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी और अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, (इनमें रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो होना आवश्यक है) उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशकों का अवलोकन आवश्यक कर लें.
बहकावे में ना आएं अभ्यर्थी : आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मिडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आएं, यदि कोई परीक्षा में पास करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग या कोई अन्य प्रलोभन और झांसा देता है, तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200,2635212 और 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुच्छेद साधन अपनाए जाने और अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित कर चल,अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.