जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत शुक्रवार को दी गई. 31 मई तक एक मुश्त बकाया जमा कराए जाने पर ब्याज और जुर्माने की राशि में शत प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है. इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव प्रथम प्रवीण कुमार लेखरा की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है.
जलदाय विभाग की ओर से राजस्थान जलप्रदाय व सीवरेज प्रबंधन मंडल को दी गई शक्तियों का उपयोग कर यह आदेश दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि राज्य की सभी नगरीय व ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च, 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माने में 31 मई, 2024 तक एक साथ जमा कराए जाने पर शत प्रतिशत छूट दी गई है. जलदाय विभाग का यह आदेश वित्त विभाग से भी अनुमोदित कराया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2023 के बाद से आदेश जारी होने तक निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.
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बता दें कि जलदाय विभाग के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं के बिल लंबे समय से बकाया है. इसके कारण विभाग को भी राजस्व नहीं मिल पा रहा था. विभाग के छूट देने के इस आदेश के बाद उपभोक्ताओं को ब्याज जुर्माने की राशि में पूरी छूट मिलेगी इससे उपभोक्ता बकाया शुल्क समय पर जमा कराएंगे. इससे जलदाय विभाग को करोड़ों रुपए का राजस्व तो प्राप्त होगा ही साथ ही प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को भी एक बड़ी राहत मिलेगी.