जयपुर. आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 22 मार्च को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
नीलिमा तक्षक ने बताया कि 19 अप्रैल शुक्रवार को जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में शामिल हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसी तरह जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में शामिल कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अवकाश रहेगा. इसके अलावा दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल चौमूं विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. उन्होंने बताया कि अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल दूदू विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है. ऐसे कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे.
नहीं कटेगी सैलरी: उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की 19 मार्च को जारी अधिसूचना की अपुनालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा. श्रम विभाग के 19 मार्च को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देना होगा. साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देना होगा.
जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी गठित : लोकसभा चुनाव-2024 में पेड न्यूज पर प्रभावी निगरानी एवं राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है.मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी सुरेश कुमार नवल ने बताया कि जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल/मोबाइल नेटवर्क तथा सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा व साक्षात्कार की जांच सहित पेड न्यूज पर विशेष निगरानी रखेगी. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित समाचार या विश्लेषण, जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया गया हो तो उसे पेड न्यूज के रूप में संदिग्ध मानकर समिति के समक्ष रखा जाएगा.