चंडीगढ़ : हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दे डाली है. सरकार की 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत अब रेगुलर हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे.
पात्रता की शर्तें पूरी करनी होगी : कर्मचारी को केवल पात्रता की शर्तों को पूरा करना मैंडेटरी होगा. हालांकि कर्मचारियों को प्रमोशन या एसीपी के लाभ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम पर भी निर्भर करेंगे. वहीं 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में फैसला बाद में लिया जाएगा.
स्पष्टीकरण मांगा गया था : हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक लेटर में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से काफी मामले आ रहे हैं, जिनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं.
20 साल बाद नियमित होंगे कच्चे कर्मचारी : आपको बता दें कि हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे. हरियाणा सरकार के मुताबिक दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे. अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार ने ये जानकारी दी है. मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर भी लगा डाली है.
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