ग्वालियर. सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले यानी कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो पर लाइक कमेंट और व्यूज बनाने के लिए अलग-अलग अंदाज में रील्स और व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन कई बार रील्स बनाने का जुनून दूसरों के लिए समस्या बन जाता है. कुछ ऐसा ही ग्वालियर में हुआ जब एक कंटेंट क्रिएटर ने फिल्मी गाने पर डांस करते हुए एक सोशल मीडिया रील बनाई लेकिन आपत्ति की वजह यह थी कि, यह रील ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में फिल्माई गई, जिसे लेकर सामाजिक संस्थाओं ने आपत्ति जताई थी.
सार्वजनिक स्थलों पर रील्स प्रतिबंधित
इस तरह की आपत्तिजनक रील्स को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है. ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश के अनुसार अब से ग्वालियर जिले की सीमा में आने वाली सभी ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थान और पार्क पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा बिना अनुमति शूटिंग, वीडियोग्राफी, रील बनाना और फोटोग्राफी करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.
शूट से पहले लेनी होगी अनुमति
अब आदेश तो जारी हो गया लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है. इस आदेश में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहता है तो उसके लिए कंटेंट सहित एक लिखित आवेदन उसे स्थल से संबंधित विभाग को देना होगा और अनुमति मिलने के बाद उसे परमिशन लेटर की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय और क्षेत्रीय एसडीएम को शूटिंग से तीन दिन पहले देनी होगी.
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उल्लंघन किया तो दर्ज होगा मामला
ग्वालियर कलेक्टर द्वारा यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 की उप धारा 2 के तहत एक पक्षीय पारित किया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघन करे के गंभीर मामलों में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.