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हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के खाली पदों को नहीं भरने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के खाली पदों को नहीं भरने को लेकर प्रमुख चिकित्सा सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

HIGH COURT SOUGHT ANSWERS,  ASSISTANT RADIOGRAPHER RECRUITMENT
राजस्थान हाईकोर्ट. (Etv Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2024, 8:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती-2020 के खाली पदों को अब तक नहीं भरने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर अपना जवाब देने को कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि चार साल पहले निकाली गई इस भर्ती के पूरे पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश बारिया व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि चयन बोर्ड ने 12 जून 2020 को सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1119 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें अंतिम तौर पर चयनित हुए 1014 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, लेकिन इसके बाद भी भर्ती के बाकी पद खाली रह गए. इसके बावजूद भी राज्य सरकार भर्ती के इन खाली पदों को नहीं भर रही है.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2021 में फर्जीवाड़े से लगे अभ्यर्थियों की जगह योग्य की नियुक्ति क्यों नहीं-हाईकोर्ट - SI RECRUITMENT 2021

याचिका में कहा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चिकित्सा विभाग को कई बार इन खाली रहे पदों को भरने की सिफारिश कर चुका है. याचिकाकर्ता अभ्यर्थी भर्ती की प्रतीक्षा सूची में हैं और यदि इन पदों पर नियुक्ति होती है तो उसमें याचिकाकर्ताओं का चयन हो जाएगा, इसलिए राज्य सरकार को खाली चल रहे सभी पदों पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती-2020 के खाली पदों को अब तक नहीं भरने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर अपना जवाब देने को कहा है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि चार साल पहले निकाली गई इस भर्ती के पूरे पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश बारिया व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि चयन बोर्ड ने 12 जून 2020 को सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1119 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें अंतिम तौर पर चयनित हुए 1014 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, लेकिन इसके बाद भी भर्ती के बाकी पद खाली रह गए. इसके बावजूद भी राज्य सरकार भर्ती के इन खाली पदों को नहीं भर रही है.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2021 में फर्जीवाड़े से लगे अभ्यर्थियों की जगह योग्य की नियुक्ति क्यों नहीं-हाईकोर्ट - SI RECRUITMENT 2021

याचिका में कहा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चिकित्सा विभाग को कई बार इन खाली रहे पदों को भरने की सिफारिश कर चुका है. याचिकाकर्ता अभ्यर्थी भर्ती की प्रतीक्षा सूची में हैं और यदि इन पदों पर नियुक्ति होती है तो उसमें याचिकाकर्ताओं का चयन हो जाएगा, इसलिए राज्य सरकार को खाली चल रहे सभी पदों पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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