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हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब - Rajasthan High Court

Staff Selection Board राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 की उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.

STAFF SELECTION BOARD,  INFORMATION ASSISTANT RECRUITMENT
राजस्थान हाईकोर्ट . (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 25, 2024, 8:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 की उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह एक सप्ताह में इस संबंध में अपना जवाब पेश करे. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मनीष कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के करीब 3400 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा गत 21 जनवरी को आयोजित की गई. वहीं, बोर्ड ने गत 2 फरवरी को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने कुछ प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को नजरअंदाज कर करीब आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों के गलत जवाबों को सही मानकर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ेंः स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022: हाईकोर्ट ने खाली रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर मांगा जवाब - RPSC School Lecturer Bharti 2022

याचिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड और मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश कर बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बताए गए जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड ने उनकी अनदेखी कर गलत जवाबों को सही मानकर याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया. याचिका में गुहार की गई कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करते हुए पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 की उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह एक सप्ताह में इस संबंध में अपना जवाब पेश करे. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मनीष कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के करीब 3400 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा गत 21 जनवरी को आयोजित की गई. वहीं, बोर्ड ने गत 2 फरवरी को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने कुछ प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को नजरअंदाज कर करीब आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों के गलत जवाबों को सही मानकर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड और मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश कर बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बताए गए जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड ने उनकी अनदेखी कर गलत जवाबों को सही मानकर याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया. याचिका में गुहार की गई कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करते हुए पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.

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