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हाईकोर्ट ने RJS भर्ती परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती 2024 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 6, 2024, 8:24 PM IST

HIGH COURT ORDERED,  RJS RECRUITMENT EXAM
हाईकोर्ट ने RJS भर्ती परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश. (ETV Bharat gfx)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 में एसटी विधवा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करे. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा के 222 पदों के लिए इस साल भर्ती निकाली है. इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा होनी है. भर्ती में 24 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इनमें से आठ पद एसटी महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं. वहीं, इन आठ पदों में से तीस फीसदी पद एसटी विधवा और तलाकशुदा कोटे के लिए आरक्षित होने चाहिए, लेकिन इस कोटे के लिए अलग से कोई पद नहीं रखे गए.

पढ़ेंः RJS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, इस तारीख को होगा मुख्य परीक्षा का आयोजन - Civil Judge Recruitment

याचिका में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में याचिकाकर्ता के 46 अंक आए हैं, जबकि सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 45 अंक हैं. वहीं, हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा और तलाकशुदा वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी ही नहीं की. ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन ने आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना की है. याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के कारण उसे मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 में एसटी विधवा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करे. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा के 222 पदों के लिए इस साल भर्ती निकाली है. इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा होनी है. भर्ती में 24 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इनमें से आठ पद एसटी महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं. वहीं, इन आठ पदों में से तीस फीसदी पद एसटी विधवा और तलाकशुदा कोटे के लिए आरक्षित होने चाहिए, लेकिन इस कोटे के लिए अलग से कोई पद नहीं रखे गए.

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याचिका में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में याचिकाकर्ता के 46 अंक आए हैं, जबकि सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 45 अंक हैं. वहीं, हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा और तलाकशुदा वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी ही नहीं की. ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन ने आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना की है. याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के कारण उसे मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है.

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