ETV Bharat / state

विधायक से बताया खतरा, हाईकोर्ट ने थानाधिकारी को सुरक्षा देने पर 48 घंटे में निर्णय लेने को कहा - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पुलिस सुरक्षा मांगने के संबंध में सुनवाई करते हुए संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे विधायक से खतरा है ऐसे में कोर्ट ने सुरक्षा देने के संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 23, 2024, 8:30 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने लालसोट विधायक रामबिलास मीणा पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा चाहने के संबंध में पेश याचिका में संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 24 जुलाई को सुबह 11 बजे थानाधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी शिकायत पेश करे. वहीं, थानाधिकारी शिकायत की जांच कर याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय लें. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संतोष काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारेठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यापारिक जरूरत के लिए एक व्यक्ति के जरिए गत वर्ष विधायक रामबिलास से 40 लाख रुपए नकद उधार लिए थे. याचिकाकर्ता ने समय-समय पर उधार लिए पूरे रुपए भी लौटा दिए. वहीं, विधायक बनने के बाद रामबिलास ने चुकाई गई राशि को ब्याज बताकर मूल राशि वापस मांगी. इसके बाद गत जनवरी माह में याचिकाकर्ता के कार्यालय आकर धमकी दी और 25 लाख रुपए के दो चेक आगामी तिथि के ले लिए.

पढ़ें. हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को किया रद्द, दिए ये निर्देश - Rajasthan High Court

याचिका में कहा गया कि चेक बाउंस होने पर विधायक के गुर्गों ने आकर उसे मारने की धमकी दी और मकान व ऑफिस पर कब्जा करने की बात कही. याचिका में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई है. ऐसे में उसे सुरक्षा दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने लालसोट विधायक रामबिलास मीणा पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा चाहने के संबंध में पेश याचिका में संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 24 जुलाई को सुबह 11 बजे थानाधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी शिकायत पेश करे. वहीं, थानाधिकारी शिकायत की जांच कर याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय लें. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संतोष काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारेठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यापारिक जरूरत के लिए एक व्यक्ति के जरिए गत वर्ष विधायक रामबिलास से 40 लाख रुपए नकद उधार लिए थे. याचिकाकर्ता ने समय-समय पर उधार लिए पूरे रुपए भी लौटा दिए. वहीं, विधायक बनने के बाद रामबिलास ने चुकाई गई राशि को ब्याज बताकर मूल राशि वापस मांगी. इसके बाद गत जनवरी माह में याचिकाकर्ता के कार्यालय आकर धमकी दी और 25 लाख रुपए के दो चेक आगामी तिथि के ले लिए.

पढ़ें. हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को किया रद्द, दिए ये निर्देश - Rajasthan High Court

याचिका में कहा गया कि चेक बाउंस होने पर विधायक के गुर्गों ने आकर उसे मारने की धमकी दी और मकान व ऑफिस पर कब्जा करने की बात कही. याचिका में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई है. ऐसे में उसे सुरक्षा दिलाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.