जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के करीब 5400 पदों के लिए गत वर्ष भर्ती निकली थी. इस भर्ती में पदों के मुकाबले पंद्रह गुणा अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया. याचिका में कहा गया कि समान पात्रता परीक्षा में 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी शामिल होते हैं. वहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं होती.
वहीं, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है. साथ ही स्नातक के साथ-साथ कंप्यूटर की योग्यता भी अनिवार्य रखी गई है. इस तथ्य की अनदेखी करते हुए चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा से मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को बुला लिया. याचिका में कहा गया कि इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 21 साल से कम आयु के हैं. वहीं, कई अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की योग्यता भी नहीं है. ऐसे में लिखित परीक्षा में अपात्र लोगों को शामिल करने के चलते याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. इसलिए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.