ETV Bharat / state

वकीलों की शोक सभा के लिए समय तय है तो फिर बार की मनमानी क्यों ? : राजस्थान हाईकोर्ट

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 3, 2024, 7:09 AM IST

Rajasthan High Court, हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि वकीलों की शोक सभा के लिए समय तय है तो फिर बार की मनमानी क्यों ? यहां जानिए पूरा मामला...

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के निधन पर कोर्ट में रिफरेंस का समय तय होने के बावजूद न्यायिक कार्य निलंबित करने के लिए बार एसोसिएशन की मनमानी पर सख्ती दिखाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को 8 फरवरी को पेश होकर जवाब देने को कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र निठारवाल की याचिका पर दिए.

याचिका में एडीजे, लक्ष्मणगढ़ के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि वकील की मौत के मामले में लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन ने 29 जनवरी को न्यायिक कार्य का निलंबन घोषित किया था. इसके बावजूद भी अदालत ने याचिकाकर्ता के मामले में 3 फरवरी को अंतिम बहस और फैसले की तारीख तय कर दी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कपिल प्रकाश माथुर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को बुलाया और रेफरेंस को लेकर पक्ष रखने को कहा.

पढ़ें : निरर्थक मुकदमेबाजी रोकने के लिए मुख्य सचिव कर्मचारियों के अभ्यावेदन तय करने के दें निर्देश- हाईकोर्ट

पढ़ें : राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे बने जस्टिस एमएम श्रीवास्तव

इस दौरान अदालत के सामने आया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की सभी अदालतों में सामान्य दिनों में वकील के निधन पर दोपहर 3.45 बजे और सुबह की कोर्ट होने पर 11.45 बजे का समय निर्धारित कर रखा है. इसके बावजूद भी बार ने मनमानी कर पूरे दिन का न्यायिक कार्य स्थगित रखने का आदेश निकाल दिया. ऐसे में लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्यारेलाल मीणा 8 फरवरी को पेश होकर इस संबंध में जवाब पेश करें.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के निधन पर कोर्ट में रिफरेंस का समय तय होने के बावजूद न्यायिक कार्य निलंबित करने के लिए बार एसोसिएशन की मनमानी पर सख्ती दिखाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को 8 फरवरी को पेश होकर जवाब देने को कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र निठारवाल की याचिका पर दिए.

याचिका में एडीजे, लक्ष्मणगढ़ के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि वकील की मौत के मामले में लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन ने 29 जनवरी को न्यायिक कार्य का निलंबन घोषित किया था. इसके बावजूद भी अदालत ने याचिकाकर्ता के मामले में 3 फरवरी को अंतिम बहस और फैसले की तारीख तय कर दी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कपिल प्रकाश माथुर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को बुलाया और रेफरेंस को लेकर पक्ष रखने को कहा.

पढ़ें : निरर्थक मुकदमेबाजी रोकने के लिए मुख्य सचिव कर्मचारियों के अभ्यावेदन तय करने के दें निर्देश- हाईकोर्ट

पढ़ें : राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे बने जस्टिस एमएम श्रीवास्तव

इस दौरान अदालत के सामने आया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की सभी अदालतों में सामान्य दिनों में वकील के निधन पर दोपहर 3.45 बजे और सुबह की कोर्ट होने पर 11.45 बजे का समय निर्धारित कर रखा है. इसके बावजूद भी बार ने मनमानी कर पूरे दिन का न्यायिक कार्य स्थगित रखने का आदेश निकाल दिया. ऐसे में लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्यारेलाल मीणा 8 फरवरी को पेश होकर इस संबंध में जवाब पेश करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.