जयपुर. देशभर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद राजस्थान का पहला मुकदमा पाली जिले के सादड़ी थाने में मारपीट का दर्ज हुआ है. वहीं, राजधानी जयपुर में पहला मुकदमा आदर्श नगर थाने में मोबाइल स्नैचिंग का दर्ज हुआ है. पाली जिले के सादड़ी थाने में धारा 115(2), 126(2), 324(4) और 324(5) में मुकदमा दर्ज हुआ. पहले इस तरह के मामले में आईपीसी की धारा 323, 341 व 427 में प्राथमिकी दर्ज होती थी.
पाली में मारपीट का मुकदमा : पाली के सादड़ी थानाधिकारी चंपाराम के अनुसार, सोमवार सुबह 10:22 बजे मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. मोरखा निवासी मदनलाल और सुमेरसिंह के बीच खेत से ट्रैक्टर को निकालने की बात पर विवाद हुआ था. परिवादी मदनलाल ने सुमेरसिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है.
जयपुर में पहला मुकदमा मोबाइल स्नैचिंग का : राजधानी जयपुर में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पहला मुकदमा आदर्श नगर थाने में मोबाइल स्नैचिंग का दर्ज हुआ है. थानाधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि परिवादी प्रताप नगर निवासी शिबू सैन ने रिपोर्ट दी कि सुबह करीब 10 बजे वह पिंक स्क्वायर मॉल के सामने बैठा था. बाइक पर आए एक शख्स ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया. रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बदमाश की तलाश की जा रही है. बीएनएस की धारा 304 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है.