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चंडीगढ़ में तेज आवाज वाले बुलेट चालक खबरदार; मोडिफाई साइलेंसर कराने वालों पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती - Punjab and Haryana High Court - PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलेट के साइलेंसर मोडिफाई करवाकर तेज आवाज निकालने वाले चालकों पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने पुलिस को अब तक किए गए चालानों की जानकारी दोबारा से पेश करने बारे कहा, ताकि कार्रवाई के बारे में स्पष्टता हो सके.

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT (File photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 2, 2024, 10:49 PM IST

पंचकूला: सिटी ब्यूटीफुल अब बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज तेज कर टशन मारने वालों की खैर नहीं, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलेट के साइलेंसर मोडिफाई करवाकर तेज आवाज निकालने वाले चालकों पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से अब तक ऐसे बुलेट चालकों के किए चालानों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है. साथ ही काटे गए चालानों की पूरी जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं.

न्यायालय की अवमानना पर टिप्पणी: कोर्ट के आदेश के बावजूद शहर में कई बुलेट चालकों की ओर से साइलेंसर मोडिफाई करवा तेज आवाजें निकालते घूमने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही बुलेट चालकों के रवैए को अदालत का अपमान बताते हुए कहा कि पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही है. अदालत ने सख्त रवैया रखते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, जिन्हें न पुलिस से परवाह हैं और न न्यायालय के आदेशों की.

इसे भी पढ़ें : कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से बरी, ED की गिरफ्तारी को HC ने बताया अवैध - MLA Surendra Panwar Acquitted

पुलिस चालान संबंधी रिकॉर्ड करे पेश: हाईकोर्ट ने पुलिस को अब तक किए गए चालानों की जानकारी दोबारा से पेश करने बारे कहा, ताकि कार्रवाई के बारे में स्पष्टता हो सके. अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस से तेज आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल चालकों पर सख्त कार्रवाई कर शहर में शांति बहाल करना सुनिश्चित करने की बात कही.

हाईकोर्ट ने मामले में चिंता जताई: इस मामले में चंडीगढ़ के डॉ. भवनीत गोयल याचिकाकर्ता हैं. उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोडिफाई साइलेंसर से निकाली जाने वाली तेज आवाज के विषय पर चिंता व्यक्त की. इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को केवल कागजी बताते हुए कहा कि शहर में बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज से होने वाली परेशानी के मामले फिलहाल पूरी तरह रूके नहीं हैं.

पंचकूला: सिटी ब्यूटीफुल अब बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज तेज कर टशन मारने वालों की खैर नहीं, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलेट के साइलेंसर मोडिफाई करवाकर तेज आवाज निकालने वाले चालकों पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से अब तक ऐसे बुलेट चालकों के किए चालानों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है. साथ ही काटे गए चालानों की पूरी जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं.

न्यायालय की अवमानना पर टिप्पणी: कोर्ट के आदेश के बावजूद शहर में कई बुलेट चालकों की ओर से साइलेंसर मोडिफाई करवा तेज आवाजें निकालते घूमने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही बुलेट चालकों के रवैए को अदालत का अपमान बताते हुए कहा कि पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही है. अदालत ने सख्त रवैया रखते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, जिन्हें न पुलिस से परवाह हैं और न न्यायालय के आदेशों की.

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पुलिस चालान संबंधी रिकॉर्ड करे पेश: हाईकोर्ट ने पुलिस को अब तक किए गए चालानों की जानकारी दोबारा से पेश करने बारे कहा, ताकि कार्रवाई के बारे में स्पष्टता हो सके. अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस से तेज आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल चालकों पर सख्त कार्रवाई कर शहर में शांति बहाल करना सुनिश्चित करने की बात कही.

हाईकोर्ट ने मामले में चिंता जताई: इस मामले में चंडीगढ़ के डॉ. भवनीत गोयल याचिकाकर्ता हैं. उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोडिफाई साइलेंसर से निकाली जाने वाली तेज आवाज के विषय पर चिंता व्यक्त की. इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को केवल कागजी बताते हुए कहा कि शहर में बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज से होने वाली परेशानी के मामले फिलहाल पूरी तरह रूके नहीं हैं.

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