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RG Kar रेप केस: पीड़ित परिवार, सीबीआई और दोषी की दलीलें सुनेगा हाईकोर्ट - CALCUTTA HIGH COURT

पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप-मर्डर रेप केस में दोषी को मौत की सजा देने की मांग संबंधी याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई.

Calcutta High Court
पश्चिम बंगाल आरजी कर मामला (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
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By PTI

Published : Jan 22, 2025, 1:20 PM IST

कोलकाता: आरजी कर रेप-मर्डर केस में राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की है. हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले वह पीड़ित परिवार, सीबीआई और दोषी का पक्ष सुनेगा.

सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है. सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी संजय रॉय उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया. हालांकि पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया. इस बीच राज्य सरकार ने उम्रकैद की सजा को अपर्याप्त मानते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें दोषी को मौत की सजा देने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें- आरजी कर रेप केस में ममता सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी दोषी की मौत की सजा

कोलकाता: आरजी कर रेप-मर्डर केस में राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की है. हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले वह पीड़ित परिवार, सीबीआई और दोषी का पक्ष सुनेगा.

सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है. सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी संजय रॉय उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया. हालांकि पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया. इस बीच राज्य सरकार ने उम्रकैद की सजा को अपर्याप्त मानते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें दोषी को मौत की सजा देने की मांग की गई है.

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