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हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pratapgarh Session Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 7, 2024, 6:31 PM IST

प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए इसे जघन्य अपराध बताया.

SENTENCED THE MURDER ACCUSED,  MURDER ACCUSED TO LIFE IMPRISONMENT
हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat gfx)

प्रतापगढ़ः जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने शनिवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि कोतवाली इलाके के बसाड़ गावं में 12 जून 2019 को रविन्द्र तेली की पत्नी तुलसीबाई ने एक लिखित रिपोर्ट दी थी.

जिसमें बताया कि रात में उसका परिवार गुमटी में सो रहा था. इस दौरान रात करीब 2.30 बजे अचानक धमाके की आवाज आई. उसके पति ने आवाज लगाई कि उसे गोली मार दी है. उसके बाद वह बाहर आकर दौड़कर पास में काना तेली को बुलाने उसके मकान पर गई. वापस आई तो रवीन्द्र की मृत्यु हो चुकी थी. महिला ने बताया था कि उसने देखा कि दो व्यक्ति मुंह बांधकर पीछे से भागते हुए देखे. इसमें एक युवक सुलेमान ही था. सुलेमान से उसके पति ने गुमटी ली थी.

पढ़ेंः पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा - Additional Sessions Court

उसका काफी समय से विवाद था. इस पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी सुलेमान पुत्र शौकत शैख निवासी बसाड़ को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामूली गुमटी के विवाद में रात को सोए हुए को गोली मारकर हत्या करना जघन्य अपराध है. कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

प्रतापगढ़ः जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने शनिवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि कोतवाली इलाके के बसाड़ गावं में 12 जून 2019 को रविन्द्र तेली की पत्नी तुलसीबाई ने एक लिखित रिपोर्ट दी थी.

जिसमें बताया कि रात में उसका परिवार गुमटी में सो रहा था. इस दौरान रात करीब 2.30 बजे अचानक धमाके की आवाज आई. उसके पति ने आवाज लगाई कि उसे गोली मार दी है. उसके बाद वह बाहर आकर दौड़कर पास में काना तेली को बुलाने उसके मकान पर गई. वापस आई तो रवीन्द्र की मृत्यु हो चुकी थी. महिला ने बताया था कि उसने देखा कि दो व्यक्ति मुंह बांधकर पीछे से भागते हुए देखे. इसमें एक युवक सुलेमान ही था. सुलेमान से उसके पति ने गुमटी ली थी.

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उसका काफी समय से विवाद था. इस पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी सुलेमान पुत्र शौकत शैख निवासी बसाड़ को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामूली गुमटी के विवाद में रात को सोए हुए को गोली मारकर हत्या करना जघन्य अपराध है. कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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