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फ्लैट बुकिंग राशि लेने पर भी कब्जा नहीं दिया, बिल्डर पर 55 हजार रुपए हर्जाना - Fine imposed on builder

जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट की बुकिंग की राशि लेने के बाद भी तय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा दोष मानते हुए बिल्डर पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

Fine imposed on builder
बिल्डर पर 55 हजार रुपए हर्जाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 6, 2024, 8:53 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने फ्लैट की बुकिंग की राशि लेने के बाद भी तय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने बिल्डर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को बुकिंग के तौर पर वसूल की गई 1.38 लाख रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश लाखन सिंह के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि उसने बिल्डर के प्रोजेक्ट सूर्या रेजीडेंसी में बुकिंग राशि देकर 2 बीएचके का फ्लैट बुक करवाया था. बिल्डर के प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा हो जाएगा और वह उसे 20 दिन में ही बकाया राशि का लोन करवा देगा.

पढ़ें: तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं, बिल्डर पर 1.61 लाख का लगा हर्जाना - Jaipur District Consumer Commission

इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ. उसने जब विपक्षी के कर्मचारियों से अपनी जमा राशि वापस मांगी, तो वे पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन बाद में उसे डराया कि दुबारा संपर्क किया तो हाथ-पैर तोड़ देंगे. जिस पर उसने 17 नवंबर, 2021 को बिल्डर को लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन फिर भी उसकी जमा राशि को नहीं लौटाया गया. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा बुकिंग राशि हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने फ्लैट की बुकिंग की राशि लेने के बाद भी तय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने बिल्डर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को बुकिंग के तौर पर वसूल की गई 1.38 लाख रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश लाखन सिंह के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि उसने बिल्डर के प्रोजेक्ट सूर्या रेजीडेंसी में बुकिंग राशि देकर 2 बीएचके का फ्लैट बुक करवाया था. बिल्डर के प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा हो जाएगा और वह उसे 20 दिन में ही बकाया राशि का लोन करवा देगा.

पढ़ें: तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं, बिल्डर पर 1.61 लाख का लगा हर्जाना - Jaipur District Consumer Commission

इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ. उसने जब विपक्षी के कर्मचारियों से अपनी जमा राशि वापस मांगी, तो वे पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन बाद में उसे डराया कि दुबारा संपर्क किया तो हाथ-पैर तोड़ देंगे. जिस पर उसने 17 नवंबर, 2021 को बिल्डर को लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन फिर भी उसकी जमा राशि को नहीं लौटाया गया. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा बुकिंग राशि हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया.

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