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मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से रेप करने वाले को मिली उम्र कैद, कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Unnao Rape Case: बदरका में स्थित आनंदी माता के मंदिर मे 22 सितंबर 2022 को एक महिला मंदिर परिसर में आकर रुकी थी. कुछ समय बाद गांव के ही एक युवक मुकेश रैदास महिला को पास में स्थित जंगल में ले गया और उसके साथ रेप किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 19, 2024, 6:49 PM IST

उन्नाव: यूपी के उन्नाव में साल 2022 में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ जंगल में रेप हुआ था. इस मामले कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंदिर के पुजारी ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था.

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बदरका में स्थित आनंदी माता के मंदिर मे 22 सितंबर 2022 को एक महिला मंदिर परिसर में आकर रुकी थी. कुछ समय बाद गांव के ही एक युवक मुकेश रैदास महिला को पास में स्थित जंगल में ले गया और उसके साथ रेप किया था.

वारदात के समय गांव के कुछ लोग पास से गुजरे जिन्होंने मुकेश को पहचान लिया. यह देख मुकेश महिला को छोड़कर भाग गया. महिला पुनः मंदिर में आ गई जिस पर गांव वालों ने इस पूरी घटना के बारे में मंदिर के पुजारी को बताया. मंदिर के पुजारी ने थाना अचलगंज में जाकर मुकेश के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की मांग की थी.

इस मामले में मंगलवार को उन्नाव के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश ममता सिंह ने सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनते हुए मुकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुकेश पर 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम जल्द जमा करने के आदेश दिए हैं. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर अभियुक्त मुकेश को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ेंः प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक अवस्था में देख 6 युवकों ने पीटा, वीडियो बनाया, आहत युवती ने की आत्महत्या

उन्नाव: यूपी के उन्नाव में साल 2022 में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ जंगल में रेप हुआ था. इस मामले कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंदिर के पुजारी ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था.

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बदरका में स्थित आनंदी माता के मंदिर मे 22 सितंबर 2022 को एक महिला मंदिर परिसर में आकर रुकी थी. कुछ समय बाद गांव के ही एक युवक मुकेश रैदास महिला को पास में स्थित जंगल में ले गया और उसके साथ रेप किया था.

वारदात के समय गांव के कुछ लोग पास से गुजरे जिन्होंने मुकेश को पहचान लिया. यह देख मुकेश महिला को छोड़कर भाग गया. महिला पुनः मंदिर में आ गई जिस पर गांव वालों ने इस पूरी घटना के बारे में मंदिर के पुजारी को बताया. मंदिर के पुजारी ने थाना अचलगंज में जाकर मुकेश के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की मांग की थी.

इस मामले में मंगलवार को उन्नाव के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश ममता सिंह ने सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनते हुए मुकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुकेश पर 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम जल्द जमा करने के आदेश दिए हैं. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर अभियुक्त मुकेश को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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