श्रीनगर: सोशल मीडिया पर जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर पोस्ट करने के आरोपी को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में पेश किया. अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बीते दिनों शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीओ सदर की जांच के बाद करीब डेढ़ साल बाद इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
विकास खंड कल्जीखाल निवासी एक युवक ने मई 2022 में एसएसपी व डीएम पौड़ी को बीते डेढ़ वर्ष पहले एक शिकायत सौंपी थी. जिसमें शिकायतकर्ता ने चार लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व जातिसूचक शब्दों के उपयोग का आरोप लगाया था. जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ता ने बीते 2 जनवरी को एसएसपी कार्यालय परिसर पौड़ी व 4 जनवरी को डीएम कार्यालय परिसर के बाहर और हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल में सांकेतिक धरना दिया था. बावजूद इसके कार्रवाई नहीं किए जाने पर आईजी और पुलिस महानिदेशक से शिकायत की.
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लेकिन इसी बीच पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी, आईटी एक्ट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. एसएसपी पौड़ी ने मामले की जांच सीओ कोटद्वार को सौंप आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. सीओ कोटद्वार विभव सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर पोस्ट करने के आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में पेश किया गया. अदालत के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया है. सीओ कोटद्वार सैनी ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई गतिमान है.