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रामबली सिंह को पटना HC से नहीं मिली राहत, MLC की सदस्यता रद्द को माना वैध - MLC Rambali Singh

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 4, 2024, 9:00 PM IST

MLC Rambali Singh Suspension : रामबली सिंह को पटना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है. MLC की सदस्यता रद्द को कोर्ट ने वैध माना है. इस सीट पर 12 जुलाई को मतदान होना है. पढ़ें पूरी खबर.

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रामबली सिंह पर पटना HC (Etv Bharat)

पटना : पटना हाई कोर्ट ने राजद के तत्कालीन एमएलसी प्रो. (डा.) रामबली सिंह की सदस्यता रद्द किये जाने के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई कर कल निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज (गुरुवार को) कोर्ट ने सुनाया.

सभापति ने सदस्यता खत्म की : प्रो. रामबली सिंह राजद के एमएलसी थे. उन पर पार्टी विरोधी क्रियाकलापों व अनुशासन भंग करने का आरोप लगा था. विधान परिषद के सभापति ने इन आरोपों को सही पाते हुए उनके एमएलसी की सदस्यता खत्म कर दी थी. ये आदेश 6 फरवरी 2024 को दिया गया था.

कोर्ट ने सभपति के फैसले को सही पाया : विधान परिषद के सभापति के सदस्यता खत्म करने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में डा. रामबली सिंह ने याचिका दायर की. कोर्ट ने इस मामले में कल सभी पक्षों को सुनकर निर्णय सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए विधान परिषद के सभापति के निर्णय को वैध करार देते हुए किसी प्रकार के राहत देने से इंकार किया.

12 जुलाई को होना है मतदान : गौरतलब है कि विधान परिषद में रिक्त स्थानों पर 12 जुलाई 2024 को मतदान होना है. आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस बी के मंगलम और चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

ये भी पढ़ें :-

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पटना : पटना हाई कोर्ट ने राजद के तत्कालीन एमएलसी प्रो. (डा.) रामबली सिंह की सदस्यता रद्द किये जाने के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई कर कल निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज (गुरुवार को) कोर्ट ने सुनाया.

सभापति ने सदस्यता खत्म की : प्रो. रामबली सिंह राजद के एमएलसी थे. उन पर पार्टी विरोधी क्रियाकलापों व अनुशासन भंग करने का आरोप लगा था. विधान परिषद के सभापति ने इन आरोपों को सही पाते हुए उनके एमएलसी की सदस्यता खत्म कर दी थी. ये आदेश 6 फरवरी 2024 को दिया गया था.

कोर्ट ने सभपति के फैसले को सही पाया : विधान परिषद के सभापति के सदस्यता खत्म करने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में डा. रामबली सिंह ने याचिका दायर की. कोर्ट ने इस मामले में कल सभी पक्षों को सुनकर निर्णय सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए विधान परिषद के सभापति के निर्णय को वैध करार देते हुए किसी प्रकार के राहत देने से इंकार किया.

12 जुलाई को होना है मतदान : गौरतलब है कि विधान परिषद में रिक्त स्थानों पर 12 जुलाई 2024 को मतदान होना है. आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस बी के मंगलम और चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

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