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सहायक प्रोफेसर अभ्यर्थी को HC ने इंटरव्यू में शामिल करने का दिया निर्देश, बिहार विव सेवा आयोग से किया जवाब तलब - Hearing in Patna High Court

Patna High Court: महिला अभ्यर्थी को दर्शनशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार कर दिए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट सुनवाई करते हुए महिला अभ्यर्थी को 24 मई 2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी है. पढ़ें पूरी खबर.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2024, 10:37 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने डा. पूजा भारती की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला अभ्यर्थी को 24 मई 2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी है. इसके साथ कोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी राहत: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकाश कुमार पंकज ने बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार 83 अंक प्राप्त किए हैं और यह कट-ऑफ अंक 80 से अधिक है. इसलिए उसे 24 मई 2024 को शुरू होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता फिलहाल राहत दी है.

आयोग ने इंटरव्यू के लिए किया था अयोग्य : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकाश कुमार पंकज ने बताया कि आयोग ने 18 नवंबर 2022 को सूचना के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने और कम शुल्क का भुगतान करने का कारण बताते हुए साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित दिया. उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने और अपेक्षित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से 27 नवंबर की शाम 5 बजे भेजने को सूचित किया गया.

ऑनलाइन आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान: अधिवक्ता ने बताया कि साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार की सूचना मिलते ही याचिकाकर्ता डा. पूजा भारती ने उसी दिन दोपहर 12:23 बजे ईमेल के रूप में अपनी आपत्ति भेज दी. जिसमें उनका अपेक्षित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न था और उचित स्पष्टीकरण भी शामिल था. उन्होंने बताया कि राज्य की एक महिला उम्मीदवार को केवल 75 रुपये का भुगतान करना है. जिसका भुगतान पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किया जा चुका है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी राहत: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकाश कुमार पंकज ने बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार 83 अंक प्राप्त किए हैं और यह कट-ऑफ अंक 80 से अधिक है. इसलिए उसे 24 मई 2024 को शुरू होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता फिलहाल राहत दी है.

आयोग ने इंटरव्यू के लिए किया था अयोग्य : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकाश कुमार पंकज ने बताया कि आयोग ने 18 नवंबर 2022 को सूचना के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने और कम शुल्क का भुगतान करने का कारण बताते हुए साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित दिया. उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने और अपेक्षित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से 27 नवंबर की शाम 5 बजे भेजने को सूचित किया गया.

ऑनलाइन आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान: अधिवक्ता ने बताया कि साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार की सूचना मिलते ही याचिकाकर्ता डा. पूजा भारती ने उसी दिन दोपहर 12:23 बजे ईमेल के रूप में अपनी आपत्ति भेज दी. जिसमें उनका अपेक्षित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न था और उचित स्पष्टीकरण भी शामिल था. उन्होंने बताया कि राज्य की एक महिला उम्मीदवार को केवल 75 रुपये का भुगतान करना है. जिसका भुगतान पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किया जा चुका है.

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