लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से सफर के दौरान अक्सर यात्रियों की शिकायत आती है कि चालक परिचालक बस के अंदर इतना सामान भर लेते हैं कि सीट पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है. बस के अंदर प्रवेश करना किसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल भरा होता है. अब यात्रियों को इससे निजात मिलने वाली है.
ड्राइवर कंडक्टर बस में अपनी तरफ से समान नहीं रख सकेंगे. अब बसों से सामान ले जाने के लिए कूरियर सुविधा शुरू की जा रही है. इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड के बीच पांच वर्षों के लिए करार किया गया है. इसी साल नौ सितम्बर तक आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण व एसी बसों को मिलाकर लगभग 11000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जाएगा. मुख्य रूप से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रीजन और झांसी रीजन शामिल हैं. यहां से सबसे ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है. परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम के अधिकारियों को अनुबन्ध में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं.
उन्होंने कहा है कि यातायात अधीक्षक/निरीक्षक रास्ते में यात्री टिकटों के निरीक्षण के साथ लगेज का भी निरीक्षण करें. परिचालक अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग करता है तो दण्डात्मक कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक और स्टेशन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालक/परिचालक निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी रोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक करायेंगे.
बुकिंग रसीद भी प्राप्त करेंगे. फर्म की तरफ से पार्सल रखने के लिए बसों पर आरक्षित स्थान और वजन के अलावा शेष स्थान निगम के यात्रियों के सामान रखने के लिए रहेगा. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बस स्टेशनों पर जो भी सामान बुक किया जाए वह कोरियर सर्विस के माध्यम से बुक किया जाए. अनाधिकृत रूप से बसों में सामान लोड ना किया जाए.
20 किलो तक सामान ले जा सकेंगे यात्री: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा ने बताया कि बसों से सफर के दौरान बिना बुक कराए ही यात्री अपने साथ 20 किलो तक सामान ले जा सकेंगे. इसके लिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी. उन्हें यह सामान बुक भी नहीं करना होगा. सामान बस में रखने के एवज में उनसे किसी तरह की धनराशि वसूल नहीं की जाएगी. यात्रियों को 20 किलोग्राम तक सामान ले जाने की छूट दी गई है.
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