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नूंह कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Nuh Court Sentenced Rapist: नूंह में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई. मामला 2021 का है.

Nuh Court Sentenced Rapist
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 12, 2024, 5:09 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मामला अक्टूबर 2021 का है.

रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा: मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि अक्टूबर 2021 में पुन्हाना थाने के अंतगर्त एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी. उसने बताया था कि बेटे और बहू की मौत के बाद पोते-पोतियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी. साल 2021 में उनकी 17 साल की पोती घर से अचानक लापता हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

गुरुग्राम में दिया वारदात को अंजाम: पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया था. लड़की से पूछताछ में पता चला की कठोल थाना पहाड़ी जिला भरतपुर का रहने वाला सारुक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम ले गया था. जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा: पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल बाइक समेत घटनास्थल पर निशानदेही के दौरान सबूत जुटाने शुरू कर दिए. मेडिकल के आधार पर पुष्टि हुई की सारुक ने ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. सभी तरह के साक्ष्य जुटाए गए और कोर्ट में पेश कर मजबूती से पैरवी की गई. जिसके चलते कोर्ट ने सारुक को मामले में दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया.

ये भी पढ़ें: लुटेरी ऐप से सावधान! FairPlay24.In ऐप से धोखाधड़ी करने वाली साइबर गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 6 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में महिला प्रिंसिपल पर फायरिंग, घर में घुसे चोरों ने दिया वारदात को अंजाम

नूंह: हरियाणा के नूंह में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मामला अक्टूबर 2021 का है.

रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा: मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि अक्टूबर 2021 में पुन्हाना थाने के अंतगर्त एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी. उसने बताया था कि बेटे और बहू की मौत के बाद पोते-पोतियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी. साल 2021 में उनकी 17 साल की पोती घर से अचानक लापता हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

गुरुग्राम में दिया वारदात को अंजाम: पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया था. लड़की से पूछताछ में पता चला की कठोल थाना पहाड़ी जिला भरतपुर का रहने वाला सारुक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम ले गया था. जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा: पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल बाइक समेत घटनास्थल पर निशानदेही के दौरान सबूत जुटाने शुरू कर दिए. मेडिकल के आधार पर पुष्टि हुई की सारुक ने ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. सभी तरह के साक्ष्य जुटाए गए और कोर्ट में पेश कर मजबूती से पैरवी की गई. जिसके चलते कोर्ट ने सारुक को मामले में दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया.

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