बलौदाबाजार : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट जारी है. इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिला निर्वाचन अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने वाले दो अफसर और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.दोनों ही अफसरों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है. जनपद पंचायत सीईओ एमएल मंडावी, बलौदाबाजार नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी और नगर पालिका परिषद राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनी से जवाब मांगा गया है.
क्यों थमाया गया नोटिस : जनपद पंचायत सीईओ एमएल मंडावी पर एसएसटी टीम के लिए मूलभूत व्यवस्था नहीं करने, बलौदाबाजार नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी निर्धारित ड्यूटी स्थल स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंचने और रिपोर्ट नहीं देने, नगर पालिका परिषद राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनी ड्यूटी स्थान में उपस्थित होकर भी काम नहीं करने का आरोप है.जिसके लिए दोनों अफसर और एक कर्मचारी को नोटिस थमाया गया है.
आपको बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत स्थैतिक निगरानी दल (SST) का गठन किया गया है. इस दल के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. चेक पोस्ट पर अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों को रोका जा रहा है. स्थैतिक निगरानी दलों के लिए चेक पोस्ट पर आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जनपद सीईओ की थी. लेकिन व्यय प्रेक्षक लोकसभा क्षेत्र कमांक 08-रायपुर जब दौरे पर निकले तो देखा कि डोटोपार में स्थैतिक निगरानी दल (SST) पेड़ की छाया में बैठकर ड्यूटी कर रहा है.
जनपद सीईओ और राजस्व निरीक्षक ने की लापरवाही : निर्देशित किये जाने के बाद भी जनपद सीईओ मंडावी ने एसएसटी निगरानी दल के लिए छाया,पानी, स्टॉपर की व्यवस्था नहीं की. जिसके बाद व्यय प्रेक्षक ने नाराजगी जाहिर की. इसी तरह राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की डोटोपार चेक पोस्ट के स्थैतिक निगरानी दल (SST) में ड्यूटी लगी थी. लेकिन निरीक्षण के दौरान सुरेंद्र कुमार डोटोपार में पेड़ की छाया में बैठकर ड्यूटी करते पाया गया.ड्यूटी के समय उसने किसी भी वाहन की जांच नहीं की थी. जिसमें सुरेंद्र कुमार को कर्तव्य पालन नहीं करने का दोषी पाया गया.
नायब तहसीलदार को भी नोटिस : इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कृषि उपज मंडी बलौदाबाजार में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है. जिसमें आयोग के निर्देशानुसार हर दिन निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है. लेकिन नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है. तीनों ने निर्वाचन कार्य को गंभीरता से ना लेते हुए गंभीर लापरवाही बरती है.जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के तहत भी दण्डनीय है. इसलिए सभी को नोटिस जारी किया गया है.