नई दिल्ली: दिल्ली के मोती नगर में ओपन जिम का टूल गिरने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई थी. इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है. बच्चे की मृत्यु 13 अक्टूबर को मोती नगर इलाके के एक पार्क में ओपन-एयर जिम की मशीन का एक हिस्सा गिरने से हो गई थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उसने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने पार्क में लगे उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका जताई थी. आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट अगर सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में लगाए गए उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है ऐसे में ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है.
आयोग का कहना है कि यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है. आयोग ने एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और सचिव, इसके अलावा एनडीएमसी को नोटिस जारी किया है. इन सभी से चार हफ्ते के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी भी मांगी गई है. रिपोर्ट में अधिकारियों से दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्कों में लगे झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी मांगी गई है. आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही इस मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा है. इससे पहले आयोग ने दिल्ली में नाले में गिरने से हो रही लोगों की मौत पर भी रिपोर्ट मांगी थी.
दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक खुले नाले में गिरने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया था, यहां निर्माण कार्य के ठेकेदार ने बिना कोई चेतावनी संकेत लगाए नाली को जगह-जगह खुला छोड़ दिया था. आयोग ने पाया है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में यह ऐसी पांचवीं ऐसी घटना थी.
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