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मनी लाउंड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत नहीं, अग्रिम जमानत पर ईडी को जवाब देने का निर्देश - No relief to Amanatullah Khan

दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान को अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर ईडी को जवाब देने का निर्देश

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 20, 2024, 3:45 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ईडी को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था.

यह भी पढ़ें- विधानसभा में AAP विधायकों का हंगामा, पानी के बकाया बिल को लेकर LG से कार्रवाई की मांग

19 फरवरी को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान को मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को पहली एफआईआर दर्ज की थी. आरोप ये है कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया गया.

सीबीआई ने इस मामले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये प्रशासनिक गड़बड़ी है. गुरुस्वामी ने कहा कि ये निर्विवाद कानून है कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों ही मामलों में जमानत के आदेश में साफ कहा गया है कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ.
इसके पहले अमानतुल्ला खान ने 7 फरवरी को ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली थी.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

यह भी पढ़ें- स्पीकर के फैसले के खिलाफ BJP विधायक पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं रख सकते

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ईडी को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था.

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19 फरवरी को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान को मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को पहली एफआईआर दर्ज की थी. आरोप ये है कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया गया.

सीबीआई ने इस मामले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये प्रशासनिक गड़बड़ी है. गुरुस्वामी ने कहा कि ये निर्विवाद कानून है कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों ही मामलों में जमानत के आदेश में साफ कहा गया है कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ.
इसके पहले अमानतुल्ला खान ने 7 फरवरी को ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली थी.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

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