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हाॅस्टल में छात्र की हत्या मामले में नया मोड़, पुलिस ने नाबालिग छात्र को बताया आरोपी - STUDENT MURDER CASE IN HATHRAS

सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल के हाॅस्टल में छात्र की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत.

फाइल फोटो
फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 11 hours ago

हाथरस : कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के एक स्कूल के हॉस्टल में 22 सितम्बर को हुई छात्र की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने तीन महीने पहले स्कूल संचालक सहित कई लोगों को छात्र की हत्या करने का आरोपी मानते हुए जेल भेजा था. वहीं, इस मामले में पुलिस ने दाखिल की गई चार्जशीट में हत्या करने वाला उस स्कूल के हॉस्टल का छात्र बताया है.

बता दें कि जिले की चन्दपा कोतवाली क्षेत्र के गांव अल्हेपुर चुरसेन के घनश्याम सिंह का बेटा कृतार्थ (11) गांव रासगवां के डीएल पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता था. वह स्कूल के हॉस्टल में रहता था. उसकी 22 सितंबर की रात हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले में स्कूल संचालक दिनेश बघेल उसके पिता जशोधन सिंह, राम प्रकाश सोलंकी, लक्ष्मण सिंह तथा वीरपाल सिंह को जेल भेज दिया था.



बचाव पक्ष की वकील पार्थ गौतम ने बताया कि अब पुलिस ने छात्र कृतार्थ की हत्या में मथुरा जिले के एक गांव के 14 साल के छात्र को आरोपी माना है. उन्होंने बताया कि छात्र को 16 दिसंबर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. इस छात्र ने इसी साल स्कूल में प्रवेश लिया था. वह हॉस्टल में रहता था. वह स्कूल से घर जाना चाहता था, उसने कभी पहले मोबाइल पर देखा था कि किसी छात्र की मौत हो जाने पर स्कूल बंद हो जाता है तो उसने भी घर जाने के लिए यही तरीका अपनाया और सोते समय कृतार्थ की अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी.



बचाव पक्ष के अधिवक्ता पार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस ने जो आरोप पत्र प्रेषित किया है उस पर भी उन्हें आपत्ति है. हमारा पक्ष पूर्णतः निर्दोष है. जब पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी का पता लगा लिया है तो खानापूर्ति करते हुए उसने 238 ए और 239 बीएनएस में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि हमारे पक्ष पर ऐसा कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर वह उच्च न्यायालय में विरोध याचिका दायर करेंगे.

उन्होंने बताया कि सभी पांचों आरोपियों के प्रार्थना पत्र पर 24 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत पर सुनवाई हुई. जिसमें सभी की जमानत मंजूर हो गई है.

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी छात्र मथुरा का रहने वाला है. वह नाबालिग है और हॉस्टल में रहता था. वह यहां रहकर पढ़ना नहीं चाहता था. मां-बाप ने कहा था कि एक साल यहां गुजर लो, उसके बाद हम देखते हैं तुम्हें यहां से ले जाएंगे. फिर भी उसने हाॅस्टल से घर जाने के लिए कृतार्थ की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि स्कूल के कूटरचित दस्तावेजों की वजह से उनका अभी जेल से बाहर आना मुश्किल है. हत्या के मामले में उन्हें जरूर जमानत मिली है. उन्होंने बताया कि विद्यालय की कक्षा 5 तक मान्यता होने के बाद भी यह लोग कक्षा 10 तक की मान्यता होना प्रचारित करते थे.



यह भी पढ़ें : हाथरस में छात्र की हत्या ! हाॅस्टल संचालक की कार में मिला शव, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप - Murder of child in Hathras - MURDER OF CHILD IN HATHRAS

हाथरस : कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के एक स्कूल के हॉस्टल में 22 सितम्बर को हुई छात्र की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने तीन महीने पहले स्कूल संचालक सहित कई लोगों को छात्र की हत्या करने का आरोपी मानते हुए जेल भेजा था. वहीं, इस मामले में पुलिस ने दाखिल की गई चार्जशीट में हत्या करने वाला उस स्कूल के हॉस्टल का छात्र बताया है.

बता दें कि जिले की चन्दपा कोतवाली क्षेत्र के गांव अल्हेपुर चुरसेन के घनश्याम सिंह का बेटा कृतार्थ (11) गांव रासगवां के डीएल पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता था. वह स्कूल के हॉस्टल में रहता था. उसकी 22 सितंबर की रात हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले में स्कूल संचालक दिनेश बघेल उसके पिता जशोधन सिंह, राम प्रकाश सोलंकी, लक्ष्मण सिंह तथा वीरपाल सिंह को जेल भेज दिया था.



बचाव पक्ष की वकील पार्थ गौतम ने बताया कि अब पुलिस ने छात्र कृतार्थ की हत्या में मथुरा जिले के एक गांव के 14 साल के छात्र को आरोपी माना है. उन्होंने बताया कि छात्र को 16 दिसंबर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. इस छात्र ने इसी साल स्कूल में प्रवेश लिया था. वह हॉस्टल में रहता था. वह स्कूल से घर जाना चाहता था, उसने कभी पहले मोबाइल पर देखा था कि किसी छात्र की मौत हो जाने पर स्कूल बंद हो जाता है तो उसने भी घर जाने के लिए यही तरीका अपनाया और सोते समय कृतार्थ की अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी.



बचाव पक्ष के अधिवक्ता पार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस ने जो आरोप पत्र प्रेषित किया है उस पर भी उन्हें आपत्ति है. हमारा पक्ष पूर्णतः निर्दोष है. जब पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी का पता लगा लिया है तो खानापूर्ति करते हुए उसने 238 ए और 239 बीएनएस में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि हमारे पक्ष पर ऐसा कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर वह उच्च न्यायालय में विरोध याचिका दायर करेंगे.

उन्होंने बताया कि सभी पांचों आरोपियों के प्रार्थना पत्र पर 24 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत पर सुनवाई हुई. जिसमें सभी की जमानत मंजूर हो गई है.

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी छात्र मथुरा का रहने वाला है. वह नाबालिग है और हॉस्टल में रहता था. वह यहां रहकर पढ़ना नहीं चाहता था. मां-बाप ने कहा था कि एक साल यहां गुजर लो, उसके बाद हम देखते हैं तुम्हें यहां से ले जाएंगे. फिर भी उसने हाॅस्टल से घर जाने के लिए कृतार्थ की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि स्कूल के कूटरचित दस्तावेजों की वजह से उनका अभी जेल से बाहर आना मुश्किल है. हत्या के मामले में उन्हें जरूर जमानत मिली है. उन्होंने बताया कि विद्यालय की कक्षा 5 तक मान्यता होने के बाद भी यह लोग कक्षा 10 तक की मान्यता होना प्रचारित करते थे.



यह भी पढ़ें : हाथरस में छात्र की हत्या ! हाॅस्टल संचालक की कार में मिला शव, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप - Murder of child in Hathras - MURDER OF CHILD IN HATHRAS

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