लखनऊ: राजधानी में 26 जनवरी से बाइक चालकों को नए नियम को फॉलो करना होगा. वैसे तो हेलमेट पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन अब सिर्फ चालक ही नहीं, बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं लगाया तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा. दरअसल, नए आदेश के तहत अगर बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि, सभी पेट्रोल पंप संचालक पंप पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर उसमें चेतावनी लिख कर लगाएं. यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया और बिना हेलमेट लगाए चालक को पेट्रोल दिया तो कार्रवाई की जाएगी.
![डीएम की ओर से जारी किया गया आदेश.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/13-01-2025/up-luc-03-helmetlko-7210744_13012025165523_1301f_1736767523_57.jpg)
बीते मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी. इस बैठक में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ नो हेलमेट नो फ्यूल पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद बुधवार को इसको लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी कर दिया था. जिसके तहत डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पेट्रोल पंप प्रबंधकों को बिना हेलमेट पहने किसी भी दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देने के लिए कहा है. इसके अलावा यदि बिना हेलमेट के चालक पेट्रोल भरने को लेकर कोई जबरदस्ती करते हैं तो इसकी शिकायत पंप संचालक पुलिस से करेगा.
हालांकि अब डीएम का एक और आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए है कि, वो अपने अपने पंप पर बड़ी होर्डिंग लगाएं. इसमें उन्हें यह लिखना होगा कि, 26 जनवरी से ऐसे दोपहिया वाहन में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, जिसके चालक और सहयात्री ने हेलमेट न लगाया हो. डीएम ने कहा है कि, सभी पंप पर सीसीटीवी कैमरे चलने चाहिए, ताकि यदि उन्होंने निर्देश नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा आदेश के अनुसार, जिलापूर्ति अधिकारी की इस नियम की निगरानी करेंगे.