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दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ कर रही नोटिस का निपटारा - National Lok Adalat organise

National Lok Adalat organise in all court premises : दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि 11 मई 2024 को राजधानी में राष्‍ट्रीय लोक अदालत को लगाया जाएगा .इस दौरान लोग अपने वाहनों के चालान के निपटारे के लिए आ सकते हैं. यही नहीं इसमें ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ ही नोटिस का भी निपटारा किया जाएगा. इसका समय 11 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ नोटिस का  निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ नोटिस का निपटारा (ETV BHARAT FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2024, 1:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आज दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 जनवरी 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा.

दिल्ली के सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन

डीएसएलएसए के विशेष सचिव नवीन गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों, अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य

बता दे कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से 600 चालान सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक और 400 चालान 2:00 बजे के बाद लिए जाएंगे. यह चालान सात मई को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लोगों के द्वारा डाउनलोड किए गए हैं. आज उनका निस्तारण संबंधित जिला अदालतों में किया जाएगा.

दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा जिला अदालतों का आयोजन

गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी और कोर्ट रूम की जानकारी देने के लिए परिसर में प्रवेश द्वारा पर बोर्ड भी लगाए गए हैं. जिससे यह जानकारी मिल सके कि कौन सा कोर्ट परिसर किस तल पर स्थित है.

ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए बनाई गई 180 बेंच

बता दें कि दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. इनमें कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं.जिला कोर्ट परिसर और हाई कोर्ट में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए 180 बेंच बनाई गई है.

ये भी पढ़ें : हम निर्वाचन आयोग के काम का प्रबंधन नहीं कर सकते, जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयो, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में वोटर्स को अवेयर करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन, 25 मई को डाले जाएंगे वोट

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आज दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 जनवरी 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा.

दिल्ली के सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन

डीएसएलएसए के विशेष सचिव नवीन गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों, अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य

बता दे कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से 600 चालान सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक और 400 चालान 2:00 बजे के बाद लिए जाएंगे. यह चालान सात मई को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लोगों के द्वारा डाउनलोड किए गए हैं. आज उनका निस्तारण संबंधित जिला अदालतों में किया जाएगा.

दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा जिला अदालतों का आयोजन

गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी और कोर्ट रूम की जानकारी देने के लिए परिसर में प्रवेश द्वारा पर बोर्ड भी लगाए गए हैं. जिससे यह जानकारी मिल सके कि कौन सा कोर्ट परिसर किस तल पर स्थित है.

ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए बनाई गई 180 बेंच

बता दें कि दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. इनमें कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं.जिला कोर्ट परिसर और हाई कोर्ट में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए 180 बेंच बनाई गई है.

ये भी पढ़ें : हम निर्वाचन आयोग के काम का प्रबंधन नहीं कर सकते, जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयो, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में वोटर्स को अवेयर करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन, 25 मई को डाले जाएंगे वोट

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