उज्जैन : मलखंभ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन नहीं होने के विरोध में खिलाड़ियों ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई कर ट्रायल के वीडियोग्राफी के आधार श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करने के आदेश दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि 3 दिन में वीडियोग्राफी के आधार पर खिलाड़ियों की ट्रायल प्रक्रिया को देखा जाए और फिर योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाए.
इंदौर सहित पूरे देश से हुआ खिलाड़ियों का चयन
बता दें कि 11 फरवरी को मलखंभ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होना है. इसके लिए इंदौर सहित पूरे देश में खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है. राष्ट्रीय कमेटी और राज्य की कमेटी मिलकर खिलाड़ियों का चयन करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में राज्य कमेटी ने बताया "खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है. साथ ही राज्य कमेटी ने किन खिलाड़ियों का चयन किया, इसको भी सार्वजनिक नहीं किया." आरोप है "खिलाड़ियों को गुपचुप तरीके से नेशनल खेलने के लिए भेजा जा रहा है."
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ट्रायल की वीडियोग्राफी देखकर चयन करे कमेटी
प्रतियोगिता में नहीं चुने जाने के विरोध में खिलाड़ियों ने याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई. हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता पंकज गंगाराम की ओर से अधिवक्ता अविरल विकास खरे ने कोर्ट में पक्ष रखा. कोर्ट को बताया गया "ट्रायल के लिए एक प्रक्रिया है. मलखंभ की राष्ट्रीय कमेटी ट्रायल करवाती है. स्टेट कमेटी के जरिए यह काम होता है. इस बार राष्ट्रीय कमेटी के हस्तक्षेप के बिना राज्य कमेटी ने चयन कर लिया. कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर उन्हें नेशनल खेलने के लिए भेजा जा रहा है." इसकी सुनवाई जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ द्वारा की गई.