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बिहार में नौकरी के नाम पर अय्याशी का खेल, रेप से लेकर अबॉर्शन तक के आरोप, FIR दर्ज - Muzaffarpur Sexual exploitation - MUZAFFARPUR SEXUAL EXPLOITATION

Muzaffarpur Sexual exploitation: बिहार में अय्याशी गैंग की करतूत का एक बड़ा मामला सामने आया है. यह मामला मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड जैसा है. यहां लड़कियों और महिलाओँ को नौकरी का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता था. छपरा कि एक पीड़िता मामले को लेकर कोर्ट पहुंची, जिसके बाद अहियापुर थाने ने मामला दर्ज किया है. पढ़िये पूरी कहानी

नौकरी के नाम पर यौन शोषण
नौकरी के नाम पर यौन शोषण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 16, 2024, 4:40 PM IST

Updated : Jun 17, 2024, 2:15 PM IST

मुजफ्फरपुरः कहानी भले रील वाली लगेगी लेकिन है रीयल. जिसमें झूठी नौकरी है, सेक्स है और फिर धोखेबाजी है. मुजफ्फरपुर में झूठी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे अय्याशी के गंदे खेल का शिकार हुई पीड़िता को जब सच्चाई का अहसास हुआ तो वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

डीबीआर कंपनी बनाकर धोखाः अय्याशी करनेवालों ने बकायदा एक कंपनी खोल रखी है, जिसमें नौकरी के नाम पर बेराजगार युवक-युवतियों को बुलाया जाता है और फिर लालच में फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता है. सारण जिले के मशरक थाना इलाके की रहनेवाली 23 साल की युवती भी नौकरी के झांसे में आ गयी और बन गयी इस गैंग का शिकार.

धोखे की कहानी, पीड़िता की जुबानीः 23 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि "मूल रूप से सिवान के मैरवा थाना इलाके के रहनेवाले एक शख्स से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई. कुछ दिनों बाद उस शख्स ने उसे जॉब ऑफर किया, जिसके लिए वो मुजफ्फरपुर आ गयी. सैलरी 25 हजार रुपये बताई गयी. रूम और मेस के लिए 20 हजार रुपये भी जमा करा लिए. कुछ दिनों के लिए एक सेंटर पर भेजा भी गया. इसके बाद बखरी स्थित कंपनी में बुलाया गया. वहां 500 से अधिक युवक और युवतियां पहले से थीं."

''कंपनी में करीब 3 महीने तक सिर्फ फ्रॉड कॉल करने के बारे में सिखाया गया. लेकिन, सैलरी नहीं दी. किसी तरह कंपनी में 52-53 लोग को ज्वॉइन कराया. तब बताया कि तुम इस कंपनी में शेयर होल्डर हो गई हो. इसके बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर तीन बार गर्भपात करा दिया. इसी दौरान 19 मई 2023 को बखरी स्थित कंपनी में अहियापुर थाने ने रेड हुई. जिसके बाद मुझे हाजीपुर ऑफिस लाया गया. वहां मेरी नकली शादी कराई गयी.'' - पीड़िता

'मारपीट कर भगा दिया': पीड़िता के मुताबिक "नकली शादी के बाद तिलक सिंह अपने रूम पर पत्नी के रूप में रख कर यौन शोषण करता रहा. मायके चलने के लिए कहने पर बहलाने-फुसलाने लगता था. जिद करने पर 26 दिसंबर 2023 को पटना ऑफिस बुलाया गया. वहां सभी आरोपियों ने मारपीट की और मोबाइल से शादी वाली सभी तस्वीर और वीडियो डिलीट कर दिया गया. मोबाइल, सिम और मेमोरी को भी नष्ट कर दिया."

कंपनी की आड़ में यौन शोषणः पीड़िता ने बताया कि "मारपीट के बाद तिलक सिंह ने उसे पटना से लाकर मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड छोड़ दिया. धमकी दी कि कंप्लेन करने पर भाई समेत पूरे परिवार को लापता कर देंगे. पीड़िता ने बताया कि ''कंपनी की आड़ में बेरोजगार युवक-युवतियों को फंसाया जाता है. उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है. युवतियों का यौन शोषण किया जाता है. कंपनी के गुर्गे अवैध हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं. हथियारों को पटना के बख्तियारपुर में छिपा कर रखते हैं."

'पुलिस ने FIR नहीं दर्ज कीः' पीड़िता ने बताया कि "जब मैं शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बदले कहा कि थाने से कुछ नहीं होगा. कोर्ट में जाओ. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया. इसके बाद भी अहियापुर थाने में 156 (3) में FIR दर्ज नहीं की गई. इसके बाद पीड़िता ने दुबारा कोर्ट की शरण ली. तब जाकर कोर्ट के निर्देशानुसार अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई."

बोलने से बच रही है पुलिसः पीड़िता ने FIR में कंपनी के को आरोपी बनाया है. FIR पहले क्यों नहीं की गयी इसको लेकर पुलिस कुछ बोलने से बच रही है. मामले में टाउन एसडीपीओ-2 बिनीता सिन्हा ने कहा कि "FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पहले के परिवाद के आधार पर FIR क्यों नहीं की गई, इसकी जांच भी की जाएगी."

ये भी पढ़ेंः8 साल की मासूम को गंदा वीडियो दिखाकर बैड टच करता था पड़ोस का दादा, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा - Molestation In Muzaffarpur

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डीबीआर कंपनी बनाकर धोखाः अय्याशी करनेवालों ने बकायदा एक कंपनी खोल रखी है, जिसमें नौकरी के नाम पर बेराजगार युवक-युवतियों को बुलाया जाता है और फिर लालच में फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता है. सारण जिले के मशरक थाना इलाके की रहनेवाली 23 साल की युवती भी नौकरी के झांसे में आ गयी और बन गयी इस गैंग का शिकार.

धोखे की कहानी, पीड़िता की जुबानीः 23 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि "मूल रूप से सिवान के मैरवा थाना इलाके के रहनेवाले एक शख्स से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई. कुछ दिनों बाद उस शख्स ने उसे जॉब ऑफर किया, जिसके लिए वो मुजफ्फरपुर आ गयी. सैलरी 25 हजार रुपये बताई गयी. रूम और मेस के लिए 20 हजार रुपये भी जमा करा लिए. कुछ दिनों के लिए एक सेंटर पर भेजा भी गया. इसके बाद बखरी स्थित कंपनी में बुलाया गया. वहां 500 से अधिक युवक और युवतियां पहले से थीं."

''कंपनी में करीब 3 महीने तक सिर्फ फ्रॉड कॉल करने के बारे में सिखाया गया. लेकिन, सैलरी नहीं दी. किसी तरह कंपनी में 52-53 लोग को ज्वॉइन कराया. तब बताया कि तुम इस कंपनी में शेयर होल्डर हो गई हो. इसके बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर तीन बार गर्भपात करा दिया. इसी दौरान 19 मई 2023 को बखरी स्थित कंपनी में अहियापुर थाने ने रेड हुई. जिसके बाद मुझे हाजीपुर ऑफिस लाया गया. वहां मेरी नकली शादी कराई गयी.'' - पीड़िता

'मारपीट कर भगा दिया': पीड़िता के मुताबिक "नकली शादी के बाद तिलक सिंह अपने रूम पर पत्नी के रूप में रख कर यौन शोषण करता रहा. मायके चलने के लिए कहने पर बहलाने-फुसलाने लगता था. जिद करने पर 26 दिसंबर 2023 को पटना ऑफिस बुलाया गया. वहां सभी आरोपियों ने मारपीट की और मोबाइल से शादी वाली सभी तस्वीर और वीडियो डिलीट कर दिया गया. मोबाइल, सिम और मेमोरी को भी नष्ट कर दिया."

कंपनी की आड़ में यौन शोषणः पीड़िता ने बताया कि "मारपीट के बाद तिलक सिंह ने उसे पटना से लाकर मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड छोड़ दिया. धमकी दी कि कंप्लेन करने पर भाई समेत पूरे परिवार को लापता कर देंगे. पीड़िता ने बताया कि ''कंपनी की आड़ में बेरोजगार युवक-युवतियों को फंसाया जाता है. उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है. युवतियों का यौन शोषण किया जाता है. कंपनी के गुर्गे अवैध हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं. हथियारों को पटना के बख्तियारपुर में छिपा कर रखते हैं."

'पुलिस ने FIR नहीं दर्ज कीः' पीड़िता ने बताया कि "जब मैं शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बदले कहा कि थाने से कुछ नहीं होगा. कोर्ट में जाओ. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया. इसके बाद भी अहियापुर थाने में 156 (3) में FIR दर्ज नहीं की गई. इसके बाद पीड़िता ने दुबारा कोर्ट की शरण ली. तब जाकर कोर्ट के निर्देशानुसार अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई."

बोलने से बच रही है पुलिसः पीड़िता ने FIR में कंपनी के को आरोपी बनाया है. FIR पहले क्यों नहीं की गयी इसको लेकर पुलिस कुछ बोलने से बच रही है. मामले में टाउन एसडीपीओ-2 बिनीता सिन्हा ने कहा कि "FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पहले के परिवाद के आधार पर FIR क्यों नहीं की गई, इसकी जांच भी की जाएगी."

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Last Updated : Jun 17, 2024, 2:15 PM IST
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