नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में वीकली संडे मार्केट लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर निगम देहरादून को शपथपत्र पेश करने का अंतिम अवसर दिया. सुनवाई में याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि कई बार कोर्ट ने नगर निगम को जवाब पेश करने का समय दिया, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया. जिसकी वजह से वे लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
पूर्व में कोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड के समीप जिस भूमि को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु चयन किया गया था, उसे तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ है. मामले के अनुसार देहरादून की वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं.
करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं और हर माह नगर निगम को तीन सौ रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं. साल 2004 में जिला अधिकारी द्वारा यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकानें भी दे दी गई हैं.
याचिका में यह भी कहा गया था कि संडे को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं. खुद ही वहां साफ-सफाई करते आए हैं. सप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है. वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं. समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है, जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
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