गया: बिहार के गया जिला में परिवहन विभाग, दुर्गा पूजा के मौके पर बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतर अवसर लेकर आया है. 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति पर आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. गया जिले में 794 बेरोजगारों को लाभ दिया जाएगा. इससे पहले 1446 बेरोजगारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है.
"परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने, रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत गया जिले में 794 वैकेंसी अभी है, लेकिन इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 194 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं."- राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी
पूजा पंडालों के पास हो रहा प्रचारः जिला परिवहन विभाग के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर योजना के संबंध में विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है. डीटीओ राजेश कुमार ने बताया कि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल और जिला पदाधिकारी डॉ त्याग राजन के आदेश अनुसार पूजा के अवसर पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में प्रचार प्रसार का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पूजा पंडालों के पास ई-रिक्शा के द्वारा माइकिंग कराई जा रही है. योजना के संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वह इसका लाभ उठाएं.
क्या है योजनाः परिवहन विभाग के द्वारा 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना' विगत तीन वर्षों से चल रही है. योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग त्योहारों की सौगात देने के लिए 11 वीं चरण शुरू किया है. योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टेंपो एवं एंबुलेंस की खरीदारी में 50% सब्सिडी दी जाती है. ई रिक्शा खरीदने पर अधिकतम 70000 और टेंम्पू खरीदने पर 1 लाख राशि दी जाती है. एंबुलेंस खरीदने पर 2 लाख तक अनुदान राशि मिलती है. बची हुई राशि का फाइनेंस करवाया जाता है.
हर पंचायत में सात लोगों का होना है चयनः इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में 7 योग्य आवेदकों का चयन होगा. गया जिले में कुल 320 पंचायत हैं. हर पंचायत में सात योग्य आवेदकों का चयन होगा. जो अपने पंचायत में ई-रिक्शा, टेंपो, रिक्शा और एंबुलेंस की खरीदारी कर सकते हैं. योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एंबुलेंस की खरीदारी पर अनुदान दिया जाएगा.
कौन कर सकते हैं आवेदनः इस योजना के तहत चार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को वाहन की खरीदारी पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए. उनके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.
इसे भी पढ़ेंः बिहार के 13 शहरों में शुरू होगी टैक्सी कैब सेवा, जानिए कैसे मिलेगी आपको यह सहूलियत - Transport Department