करनाल: हरियाणा सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई है. हरियाणा वासी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं. वहीं, बात करें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना चलाई हुई है. जिसमें सरकार द्वारा अभी कुछ बदलाव किए गए हैं. पहले इस योजना का लाभ वो महिला लेती थी, जिनकी दूसरी बेटी होती थी. लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसमें बदलाव किया है. दरअसल, अब केवल उन महिलाओं को ही सरकार 5 हजार रुपये देगी जिन महिलाओं के दूसरा बेटा होगा.
क्या है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना: हरियाणा सरकार द्वारा कामगार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को चलाया हुआ है. इस योजना के तहत कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर ₹5000 सहायता राशि दे रही है. आपको बता दें कि पहले यह सिर्फ महिलाओं को दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर ही यह ₹5000 दिए जाते थे. लेकिन हाल ही में सरकार ने इसमें बदलाव किया है. ताकि कामगार महिलाओं को इसका लाभ मिल सके. यह राशि गर्भवती अवस्था के दौरान हुए कामगार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान भरने वह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है.
कैसे मिलेंगे सहायता राशि: करनाल जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले जहां महिलाओं को पहले और दूसरा बच्चा भी लड़की होने पर सहायता राशि दी जाती थी. अब इसमें बदलाव किया गया है. यह बदलाव विशेष तौर पर कामगार महिलाओं के लिए किया गया है. ताकि उनका बच्चा अच्छे से उनके गर्भ में पले. इसमें सरकार 5000 पर सहायता राशि दे रही है. लाभार्थी इस राशि को दो किस्तों में प्राप्त करेंगे. पहली राशि कामगार महिलाओं को तब दी जाएगी जब वह प्रसव से पूर्व एक महिला की होगी. जिसमें बच्चे की पहली जांच के बाद पहली किस्त में ₹3000 दिए जाएंगे. वहीं दूसरी राशि के रूप में ₹2000 बच्चों के टीकाकरण होने के बाद दिए जाएंगे.
कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिस महिला का मनरेगा कार्ड बना हुआ हो या फिर बीपीएल कार्ड बना हुआ हो. या महिला 40% से ज्यादा दिव्यांग हो या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा ₹800000 से कम वार्षिक आय वाली महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. इस वर्ग की महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा.
कैसे और कहां करें आवेदन: उन्होंने बताया कि इस वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने संबंधित आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें और उसके बाद वह पूरी जानकारी लेकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. आंगनवाड़ी वर्कर उसको जरूरी दस्तावेज बताएगी जिसमें बैंक खाता और कुछ अन्य दस्तावेज मांगे जाएंगे. इसके बाद वह आवेदन कर सकती है और इस योजना का लाभ ले सकती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है. जो भी कामगार महिलाएं हैं. वह काम के दौरान अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे की इन पैसों से अच्छी देखभाल कर सके.
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