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सांसद निशिकांत दुबे ने सीएए लागू करने को सही ठहराया, कहा- राज्य बनाना और विभाजन करना केंद्र सरकार का है काम

Nishikant Dubey on CAA. नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है. सीएए लागू करने का फैसला एकदम सही है. यह बात सांसद निशिकांत दुबे ने कही. उन्होंने कहा कि नया राज्य बनाने और विभाजन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है.

MP Nishikant Dubey statement
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 13, 2024, 7:48 AM IST

Updated : Mar 13, 2024, 8:21 AM IST

सीएए लागू होने पर सांसद निशिकांत दुबे का बयान

गोड्डाः केंद्र सरकार द्वारा देश में सीएए को लागू करने पर सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया है. उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराया है. सांसद ने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है.

सीएए पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी तो यह कानून लागू किया गया है. इसे पास तो 2019-20 में ही करा लिया गया था. उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इन देशों से प्रताड़ित हो कर आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हम अभी तक नागरिकता नहीं दे पाए थे. सीएए की मदद से इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी.

सांसद ने कहा कि काबुल से कंधार तक और अटक से लेकर कटक तक पहले भारत था. ऐसे में हम पाकिस्तान से भारत 1947 के बाद आये अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता नहीं दे पाए है, वैसे ही बांग्लादेश से भी 1971के युद्ध बाद काफी लोग भारत आये हम उन्हें भी नागरिकता नहीं दे पाए. हम एक सेक्युलर मुल्क हैं, ऐसे में हमारा कर्तव्य है और फिर बौद्ध, जैन और सिख भारत से निकले धर्म हैं. इसलिए हम उन्हें नागरिकता देंगे. क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वैसे भी इस्लामिक देश है.

वहीं उन्होंने कहा कि नागरिकता देना केंद्र का अधिकार है. राज्य का विभाजन करना या नया राज्य बनाना केंद्र का अधिकार है और राज्य का काम विकास का काम करना है. भारतीय संविधान के तहत ये अधिकार केंद्र को मिले हैं.

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सीएए पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी तो यह कानून लागू किया गया है. इसे पास तो 2019-20 में ही करा लिया गया था. उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इन देशों से प्रताड़ित हो कर आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हम अभी तक नागरिकता नहीं दे पाए थे. सीएए की मदद से इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी.

सांसद ने कहा कि काबुल से कंधार तक और अटक से लेकर कटक तक पहले भारत था. ऐसे में हम पाकिस्तान से भारत 1947 के बाद आये अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता नहीं दे पाए है, वैसे ही बांग्लादेश से भी 1971के युद्ध बाद काफी लोग भारत आये हम उन्हें भी नागरिकता नहीं दे पाए. हम एक सेक्युलर मुल्क हैं, ऐसे में हमारा कर्तव्य है और फिर बौद्ध, जैन और सिख भारत से निकले धर्म हैं. इसलिए हम उन्हें नागरिकता देंगे. क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वैसे भी इस्लामिक देश है.

वहीं उन्होंने कहा कि नागरिकता देना केंद्र का अधिकार है. राज्य का विभाजन करना या नया राज्य बनाना केंद्र का अधिकार है और राज्य का काम विकास का काम करना है. भारतीय संविधान के तहत ये अधिकार केंद्र को मिले हैं.

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Last Updated : Mar 13, 2024, 8:21 AM IST
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