नई दिल्ली: भारत में कर्मचारी जल्द ही अपने भविष्य निधि (PF) क्लेम की राशि को सीधे ई-वॉलेट के माध्यम से हासिल कर सकेंगे, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस सुविधा को शुरू करने की योजना बना रहा है. साथ ईपीएफओ मेंबर्स को एटीएम का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम को वापस लेने का विकल्प भी मिलेगा.
इस कदम से कर्मचारियों के लिए पैसों की निकासी को तेज और आसान होगी. वर्तमान में कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर निर्भर रहना पड़ता है. निपटाए गए फंड को 7-10 दिनों के अंदर लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद एटीएम या बैंक के जरिए फंड निकाला जाता है.
पीएफ क्लेम के लिए ई-वॉलेट सुविधा
हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने घोषणा की थी कि ईपीएफओ और ईएसआईसी सदस्य जल्द ही अपने पीएफ क्लेम के लिए धन प्राप्त करने के लिए ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे.इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए निकासी को तेज और आसान बनाना है, जिससे वे सीधे ई-वॉलेट से अपने फंड तक पहुंच सकें.
बैंकों के साथ चर्चा
जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ पीएफ डिटेल के लिए एटीएम से सीधे निकासी को एनेबल करने की भी योजना बना रहा है. अगले साल से आवेदन न केवल बैंक अकाउंट में भेजे जाएंग. इन सेवाओं को लागू करने और आवश्यक रणनीतिक योजनाएं विकसित करने के लिए बैंकों के साथ चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं.
आगामी बदलावों के लाभ
इन बदलावों के बाद पीएफ अकाउंट होल्डर को अपने धन तक आसानी से एक्सेस मिलेगा.साथ ही ई-वॉलेट पीएफ क्लेम तक रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करेगा. एटीएम से सीधे निकासी से बैंकों पर निर्भरता कम होगी. साथ ही कर्मचारियों के पास अपने पीएफ दस्तावेज एक्सेस करने के लिए कई विकल्प होंगे.
क्या होगी पैसे निकालने की लिमिट?
ई वॉलेट की सुविधा शुरू होने के बाद कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को पीएफ क्लेम के पैसे सीधे उनके ई-वॉलेट में पहुंचेंगे. फिलहाल यह सुविधा कैसे काम करेगी. क्या इसके लिए अलग से ऑप्शन दिया जाएगा या फिर बैंक के ई-वॉलेट में पीएफ अकाउंट लिंक किए जाएंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं मिली है. इसके अलावा यह भी साफ नहीं हुआ है कि ई-वॉलेट के जरिए पीएफ अकाउंट से कितनी लिमिट तक निकासी की जा सकेगी.
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